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हिमाचल के RTO ने पंजाब रोडवेज के GM को जारी किया नोटिस ? जानें क्या है पूरा मामला - NOTICE TO AMRITSAR DEPOT GM

हिमाचल के सिरमौर जिले की RTO ने पंजाब रोडवेज के अमृतसर डिपो-2 के GM को नोटिस किया है और बस का चालान किया गया है.

Sirmaur RTO Notice to Amritsar Depot GM of Punjab Roadways
सिरमौर आरटीओ की पंजाब रोडवेज बस पर कार्रवाई (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 15, 2024, 7:21 AM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सोना चंदेल ने पंजाब रोडवेज के अमृतसर डिपो-2 के जीएम को नोटिस जारी किया है. इतना ही नहीं संबंधित डिपो की पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर बिना परमिट के चलने वाली एक बस पर 10,000 रुपए का चालान भी किया गया है. आरटीओ की ओर से जीएम को जारी नोटिस में संबंधित बस के ड्राइवर-कंडक्टर को आरटीओ कार्यालय नाहन में तलब किया गया है. आरटीओ ने यह कार्रवाई नाहन निवासी एक यात्री के. टांक की शिकायत पर अमल में लाई है.

दोसड़का पर सवारियों को उतारना पड़ा महंगा

दरअसल के. टांक ने 18 सितंबर 2024 को इस बाबत आरटीओ सिरमौर को ई-मेल के जरिए पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर पंजाब रोडवेज बस की शिकायत भेजी थी. अमृतसर डिपो-2 की यह बस पांवटा साहिब से शाम 6:25 पर चलती है, जो शाम करीब साढ़े 7 बजे नाहन से 3 किलोमीटर दूर दोसड़का पहुंचती है. टांक ने बताया कि वह प्रतिदिन पांवटा साहिब से नाहन तक सफर करते हैं. आरटीओ को शिकायत करने से कुछ दिन पहले वह इसी बस में पांवटा साहिब से नाहन आ रहे थे. बस का रूट पांवटा साहिब-नाहन-अमृतसर था. जैसे ही बस दोसड़का पर पहुंची, तो नाहन आने वाली सवारियों को दोसड़का पर ही उतार दिया गया, जिसमें वह भी शामिल थे. जबकि टिकट की एवज में पैसे पूरे नाहन तक के लिए गए. टांक ने बताया कि इसको लेकर बस के ड्राइवर-कंडक्टर देरी का बहाना बनाकर नाहन न आकर दोसड़का से ही बस लेकर अपने निर्धारित गंतव्य की तरफ निकल गए. यही नहीं 100 रुपए पूरा किराया वसूलने के बाद जो टिकट उन्हें दिया गया, उस पर भी बस का रूट पांवटा साहिब-नाहन दर्शाया गया है. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत आरटीओ नाहन कार्यालय से की.

Sirmaur RTO Notice to Amritsar Depot GM of Punjab Roadways
अमृतसर डिपो-2 के GM को नोटिस जारी (ETV Bharat)

शिकायत पर आरटीओ का एक्शन

शिकायत पर आरटीओ सिरमौर ने न केवल बिना परमिट पर संबंधित बस का 10,000 रुपए का चालान किया, बल्कि गत 7 अक्टूबर 2024 को पंजाब रोडवेज अमृतसर-2 के जीएम को भी कें. टांक की शिकायत के साथ एक नोटिस जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि इस शिकायत के अलावा टेलीफोन पर भी इस बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं. वहीं, अमृतसर डिपो की बसों के नाहन-दोसड़का से रूट बदलने की सूचनाएं भी बार-बार मिल रही हैं. इसके चलते यात्रियों खासकर बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं को सामान सहित दोसड़का में उतारा जा रहा है, जबकि उनसे नाहन तक का किराया पूरा वसूल किया जा रहा है.

16 अक्टूबर को ड्राइवर-कंडक्टर नाहन तलब

नोटिस में जीएम से कहा गया कि पंजाब रोडवेज बस के ड्राइवर-कंडक्टर को 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आरटीओ कार्यालय नाहन में उपस्थित होने और इस लापरवाही के कारणों को बताने का निर्देश दें. साथ ही यह भी कहा गया कि संबंधित बसों को नाहन के जरिए अपने निर्धारित मार्ग पर बस चलाने के लिए भी निर्देशित करें. ऐसा न होने की सूरत में आरटीओ कार्यालय एमवी एक्ट 1998 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा.

आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया, "नाहन निवासी एक यात्री की शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई. पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर चलने वाली पंजाब रोडवेज की बस का बिना परमिट नियमों के मुताबिक 10 हजार रुपए का चालान भी किया गया है. ड्राइवर-कंडक्टर को नाहन कार्यालय बुलाया गया है. जीएम से भी ये अनुरोध किया गया कि संबंधित बसों को निर्धारित रूट पर चलाएं, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. ऐसा न करने पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

ये भी पढ़ें: एक आइडिया ने पांच करोड़ से भर दिया एचआरटीसी का खजाना, जीरो ओवरटाइम के बाद अब सुख की नींद सोते हैं चालक-परिचालक

ये भी पढ़ें: HRTC कर्मियों की हो गई दिवाली, इस काम के लिए सुक्खू सरकार जारी करेगी 50 करोड़

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सोना चंदेल ने पंजाब रोडवेज के अमृतसर डिपो-2 के जीएम को नोटिस जारी किया है. इतना ही नहीं संबंधित डिपो की पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर बिना परमिट के चलने वाली एक बस पर 10,000 रुपए का चालान भी किया गया है. आरटीओ की ओर से जीएम को जारी नोटिस में संबंधित बस के ड्राइवर-कंडक्टर को आरटीओ कार्यालय नाहन में तलब किया गया है. आरटीओ ने यह कार्रवाई नाहन निवासी एक यात्री के. टांक की शिकायत पर अमल में लाई है.

दोसड़का पर सवारियों को उतारना पड़ा महंगा

दरअसल के. टांक ने 18 सितंबर 2024 को इस बाबत आरटीओ सिरमौर को ई-मेल के जरिए पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर पंजाब रोडवेज बस की शिकायत भेजी थी. अमृतसर डिपो-2 की यह बस पांवटा साहिब से शाम 6:25 पर चलती है, जो शाम करीब साढ़े 7 बजे नाहन से 3 किलोमीटर दूर दोसड़का पहुंचती है. टांक ने बताया कि वह प्रतिदिन पांवटा साहिब से नाहन तक सफर करते हैं. आरटीओ को शिकायत करने से कुछ दिन पहले वह इसी बस में पांवटा साहिब से नाहन आ रहे थे. बस का रूट पांवटा साहिब-नाहन-अमृतसर था. जैसे ही बस दोसड़का पर पहुंची, तो नाहन आने वाली सवारियों को दोसड़का पर ही उतार दिया गया, जिसमें वह भी शामिल थे. जबकि टिकट की एवज में पैसे पूरे नाहन तक के लिए गए. टांक ने बताया कि इसको लेकर बस के ड्राइवर-कंडक्टर देरी का बहाना बनाकर नाहन न आकर दोसड़का से ही बस लेकर अपने निर्धारित गंतव्य की तरफ निकल गए. यही नहीं 100 रुपए पूरा किराया वसूलने के बाद जो टिकट उन्हें दिया गया, उस पर भी बस का रूट पांवटा साहिब-नाहन दर्शाया गया है. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत आरटीओ नाहन कार्यालय से की.

Sirmaur RTO Notice to Amritsar Depot GM of Punjab Roadways
अमृतसर डिपो-2 के GM को नोटिस जारी (ETV Bharat)

शिकायत पर आरटीओ का एक्शन

शिकायत पर आरटीओ सिरमौर ने न केवल बिना परमिट पर संबंधित बस का 10,000 रुपए का चालान किया, बल्कि गत 7 अक्टूबर 2024 को पंजाब रोडवेज अमृतसर-2 के जीएम को भी कें. टांक की शिकायत के साथ एक नोटिस जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि इस शिकायत के अलावा टेलीफोन पर भी इस बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं. वहीं, अमृतसर डिपो की बसों के नाहन-दोसड़का से रूट बदलने की सूचनाएं भी बार-बार मिल रही हैं. इसके चलते यात्रियों खासकर बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं को सामान सहित दोसड़का में उतारा जा रहा है, जबकि उनसे नाहन तक का किराया पूरा वसूल किया जा रहा है.

16 अक्टूबर को ड्राइवर-कंडक्टर नाहन तलब

नोटिस में जीएम से कहा गया कि पंजाब रोडवेज बस के ड्राइवर-कंडक्टर को 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आरटीओ कार्यालय नाहन में उपस्थित होने और इस लापरवाही के कारणों को बताने का निर्देश दें. साथ ही यह भी कहा गया कि संबंधित बसों को नाहन के जरिए अपने निर्धारित मार्ग पर बस चलाने के लिए भी निर्देशित करें. ऐसा न होने की सूरत में आरटीओ कार्यालय एमवी एक्ट 1998 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा.

आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया, "नाहन निवासी एक यात्री की शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई. पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर चलने वाली पंजाब रोडवेज की बस का बिना परमिट नियमों के मुताबिक 10 हजार रुपए का चालान भी किया गया है. ड्राइवर-कंडक्टर को नाहन कार्यालय बुलाया गया है. जीएम से भी ये अनुरोध किया गया कि संबंधित बसों को निर्धारित रूट पर चलाएं, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. ऐसा न करने पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

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