सिरमौर : 2020 में प्रेमी संग पति की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एक अहम फैसला सुनाया. आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार दिया है. आरोपी पत्नी ने उम्र में अपने से 17 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर ही पति का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था. अदालत ने दोषी नीता गोरखूवाला और उसके प्रेमी अश्वनी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ दोषियों को 1-1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अदालत में इस महत्वपूर्ण केस की पैरवी लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रशमी शर्मा ने की. मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी डीए रशमी शर्मा ने बताया कि दरअसल अवैध संबंध के चलते दोषी नीता ने अपने से 17 वर्ष छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ मिलकर 6 नवम्बर 2020 की मध्य रात्रि इस वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान आरोपियों ने रामदास को उस समय दुप्पटे से गला घोंटकर मार डाला, जब वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था. चूंकि रामदास को अपनी पत्नी और अश्वनी के अवैध संबंध की जानकारी हो चुकी थी. लिहाजा दोनों पति-पत्नी में विवाद रहने लगा था. ऐसे में दोनों ने रामदास रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचा. गला घोंट कर हत्या करने के बाद दोषियों ने रामदास को शव को गोरखूवाला में सड़क किनारे पीठ के बल डालकर उस पर रामदास की मोटरसाइकिल को गिरा दिया, जिससे हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके.
जांच के दौरान मामला कुछ सड़क हादसे की जगह हत्या का निकला. भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया. अभियोग के समय कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज हुए. पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई.