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बिहार में डीएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 7 जून को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर - KAHALGAON DSP

बिहार की कोर्ट ने कहलगांव डीएसपी कल्याण आनंद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जानिए क्या है पूरा मामला

ARREST WARRANT AGAINST KAHALGAON DSP
शेखपुरा न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read

शेखपुरा : बिहार में शेखपुरा न्यायालय ने कहलगांव में एसडीपीओ (डीएसपी) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कल्याण आनंद के खिलाफ यह वारंट हत्या के मामले में गवाही नहीं देने के मामले में जारी हुआ है. मामला साल 2020 का है, जब कल्याण आनंद शेखोपुरसराय थाने में एसएचओ के पद पर तैनाथ थे.

बिहार में डीएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट : प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ कल्याण आनंद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटी जारी किया है. उन्होंने इस मामले में वहां के पुलिस अधीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में गवाही के लिए पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में सुनवाई के बाद अगली तिथि 7 जुलाई निर्धारित किया है.

ARREST WARRANT AGAINST KAHALGAON DSP
एसडीपीओ कल्याण आनंद (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला : इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा और अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 के हत्या के मामले में डीएसपी कल्याण आनंद द्वारा गवाही नहीं दिए जाने के कारण मामला न्यायालय में लंबे समय से बाधित था.

''पिछले 2 दिसंबर 2020 को जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर गांव में हेमंत उर्फ विकास कुमार की हत्या के मामले में न्यायालय को उनकी गवाही के लिए तलाश है. कोर्ट ने उन्हें 7 जून को पेश होने का आदेश दिया है. '' - उदय नारायण सिंहा, जिला लोक अभियोजक

ARREST WARRANT AGAINST KAHALGAON DSP
उदय नारायण सिंहा, लोक अभियोजक (ETV Bharat)

शेखोपुरसराय थाना में तैनात थे कल्याण आनंद : अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि, ''घटना के दिन डीएसपी कल्याण आनंद जिले के शेखोपुरसराय थाना में प्रशिक्षु थानाध्यक्ष के रूप में तैनात थे. उन्होंने हत्या के मामले को दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच की थी.''

मामले में गवाही के लिए कोर्ट ने बुलाया था : इस संबंध में उन्हें गवाही के लिए न्यायालय और अभियोजन द्वारा उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया था. हालांकि बार-बार बुलावे पर भी कल्याण आनंद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए.

डीएसपी की गिरफ्तारी का आदेश : बता दें कि मामले में डीएसपी कल्याण आनंद के अलावा अन्य सभी सरकारी गवाहों द्वारा न्यायालय में बयान कलमबद्ध करवाया जा चुका है. ऐसे में प्रधान जिला जज ने डीएसपी की उपस्थिति नहीं होने पर कड़ा एतराज जताया और उन्हें गिरफ्तार कर गवाही के लिए प्रस्तुत करने का कड़ा आदेश जारी किया है.

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शेखपुरा : बिहार में शेखपुरा न्यायालय ने कहलगांव में एसडीपीओ (डीएसपी) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कल्याण आनंद के खिलाफ यह वारंट हत्या के मामले में गवाही नहीं देने के मामले में जारी हुआ है. मामला साल 2020 का है, जब कल्याण आनंद शेखोपुरसराय थाने में एसएचओ के पद पर तैनाथ थे.

बिहार में डीएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट : प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ कल्याण आनंद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटी जारी किया है. उन्होंने इस मामले में वहां के पुलिस अधीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में गवाही के लिए पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में सुनवाई के बाद अगली तिथि 7 जुलाई निर्धारित किया है.

ARREST WARRANT AGAINST KAHALGAON DSP
एसडीपीओ कल्याण आनंद (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला : इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा और अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 के हत्या के मामले में डीएसपी कल्याण आनंद द्वारा गवाही नहीं दिए जाने के कारण मामला न्यायालय में लंबे समय से बाधित था.

''पिछले 2 दिसंबर 2020 को जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर गांव में हेमंत उर्फ विकास कुमार की हत्या के मामले में न्यायालय को उनकी गवाही के लिए तलाश है. कोर्ट ने उन्हें 7 जून को पेश होने का आदेश दिया है. '' - उदय नारायण सिंहा, जिला लोक अभियोजक

ARREST WARRANT AGAINST KAHALGAON DSP
उदय नारायण सिंहा, लोक अभियोजक (ETV Bharat)

शेखोपुरसराय थाना में तैनात थे कल्याण आनंद : अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि, ''घटना के दिन डीएसपी कल्याण आनंद जिले के शेखोपुरसराय थाना में प्रशिक्षु थानाध्यक्ष के रूप में तैनात थे. उन्होंने हत्या के मामले को दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच की थी.''

मामले में गवाही के लिए कोर्ट ने बुलाया था : इस संबंध में उन्हें गवाही के लिए न्यायालय और अभियोजन द्वारा उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया था. हालांकि बार-बार बुलावे पर भी कल्याण आनंद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए.

डीएसपी की गिरफ्तारी का आदेश : बता दें कि मामले में डीएसपी कल्याण आनंद के अलावा अन्य सभी सरकारी गवाहों द्वारा न्यायालय में बयान कलमबद्ध करवाया जा चुका है. ऐसे में प्रधान जिला जज ने डीएसपी की उपस्थिति नहीं होने पर कड़ा एतराज जताया और उन्हें गिरफ्तार कर गवाही के लिए प्रस्तुत करने का कड़ा आदेश जारी किया है.

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