शहडोल : बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शहडोल जिला न्यायालय में एक मामले में मंगलवार को पेशी थी. जिला न्यायालय ने मंगलवार 11 बजे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शहडोल जिला अदालत में आने की सूचना पर उनके अनुयायी बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे. लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा. शास्त्री के अधिवक्ता ने मेमो के आधार पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई.
महाकुंभ प्रयागराज के दौरान दिया विवादास्पद बयान
गौरतलब है कि शहडोल जिला अदालत ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान विवादास्पद बयान दिया था. इसके विरोध में अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने परिवाद दायर किया. इस पर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया गया. इसमें जवाब देने और कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया. 20 मई मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी. इसे देखते हुए कोर्ट परिसर में धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. लोग काफी देर तक धीरेंद्र शास्त्री का इंतजार करते रहे. लेकिन बाद में पता चला कि वह नहीं आए.
- बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री हाजिर हों, शहडोल जिला अदालत का नोटिस
- बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नए मिशन पर, 600 गांवों में रवाना कर दी टीमें
धीरेंद्र शास्त्री के अधिवक्ता ने सबमिट किया मेमो
धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने बताया "आज सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल सीताशरण यादव छुट्टी पर हैं. पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से अधिवक्ता ने मेमो पेश किया. इसी आधार पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई. इस मामले की अब अगली सुनवाई 2 जून को होगी. पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हर व्यक्ति को महाकुंभ में आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा."