ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने शहडोल जिला अदालत पहुंचे भक्त - DHIRENDRA SHASTRI SHAHDOL COURT

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को शहडोल जिला अदालत में पेश होना था. अधिवक्ता ने मेमो पेश किया. अगली सुनवाई 2 जून को.

Dhirendra Shastri Shahdol Court
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने शहडोल अदालत पहुंचे भक्त (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read

शहडोल : बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शहडोल जिला न्यायालय में एक मामले में मंगलवार को पेशी थी. जिला न्यायालय ने मंगलवार 11 बजे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शहडोल जिला अदालत में आने की सूचना पर उनके अनुयायी बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे. लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा. शास्त्री के अधिवक्ता ने मेमो के आधार पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई.

महाकुंभ प्रयागराज के दौरान दिया विवादास्पद बयान

गौरतलब है कि शहडोल जिला अदालत ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान विवादास्पद बयान दिया था. इसके विरोध में अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने परिवाद दायर किया. इस पर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया गया. इसमें जवाब देने और कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया. 20 मई मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी. इसे देखते हुए कोर्ट परिसर में धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. लोग काफी देर तक धीरेंद्र शास्त्री का इंतजार करते रहे. लेकिन बाद में पता चला कि वह नहीं आए.

धीरेंद्र शास्त्री के अधिवक्ता ने सबमिट किया मेमो

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने बताया "आज सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल सीताशरण यादव छुट्टी पर हैं. पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से अधिवक्ता ने मेमो पेश किया. इसी आधार पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई. इस मामले की अब अगली सुनवाई 2 जून को होगी. पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हर व्यक्ति को महाकुंभ में आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा."

शहडोल : बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शहडोल जिला न्यायालय में एक मामले में मंगलवार को पेशी थी. जिला न्यायालय ने मंगलवार 11 बजे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शहडोल जिला अदालत में आने की सूचना पर उनके अनुयायी बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे. लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा. शास्त्री के अधिवक्ता ने मेमो के आधार पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई.

महाकुंभ प्रयागराज के दौरान दिया विवादास्पद बयान

गौरतलब है कि शहडोल जिला अदालत ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान विवादास्पद बयान दिया था. इसके विरोध में अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने परिवाद दायर किया. इस पर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया गया. इसमें जवाब देने और कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया. 20 मई मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी. इसे देखते हुए कोर्ट परिसर में धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. लोग काफी देर तक धीरेंद्र शास्त्री का इंतजार करते रहे. लेकिन बाद में पता चला कि वह नहीं आए.

धीरेंद्र शास्त्री के अधिवक्ता ने सबमिट किया मेमो

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने बताया "आज सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल सीताशरण यादव छुट्टी पर हैं. पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से अधिवक्ता ने मेमो पेश किया. इसी आधार पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई. इस मामले की अब अगली सुनवाई 2 जून को होगी. पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हर व्यक्ति को महाकुंभ में आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा."

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.