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टोटो पर जारी रहेगी पाबंदी लेकिन अब ऑटो से स्कूल आ सकेंगे बच्चे, पटना पुलिस ने सर्शत दी मंजूरी - PATNA AUTO DRIVER STRIKE ENDS

पटना में अब ऑटो से स्कूली बच्चे जा सकेंगे, ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा मानकों के साथ आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाया.

ऑटो से स्कूल जाने की सशर्त इजाजत
ऑटो से स्कूल जाने की सशर्त इजाजत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read

पटना : पटना में पुलिस और स्कूल ऑटो चालक संघ के बीच शर्तों के साथ सहमति बन गई है. दरअसल राजधानी पटना में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चे ऑटो या ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा पा रहे थे. यह रोक पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूचना के बाद लागू की गई थी. इसके बाद लगातार ऑटो संघ आंदोलनरत था.

एडीजी ट्रैफिक के साथ बैठक के बाद सहमति : कल ऑटो संघ और एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार के बीच बैठक हुई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस अब इस नियम में लचीलापन अपनाएगी.

ऑटो से स्कूल जाने की सशर्त इजाजत: अब यह निर्णय हो चुका है कि ऑटो के माध्यम से स्कूली बच्चे स्कूल जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए कई सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

ई-रिक्शा पर अब भी जारी रहेगा प्रतिबंध : पटना ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा. केवल ऑटो चालकों को ही कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है.

1 मई तक करना होगा ये बदलाव : 1 मई तक सभी ऑटो चालकों को अपने ऑटो पर 'स्कूल ड्यूटी' लिखवाना होगा. इसके अलावा जीपीएस सिस्टम, स्पीडोमीटर की व्यवस्था करनी होगी और सीट की संख्या के अनुसार ही बच्चों को बैठाना होगा.

कड़े नियमों का पालन अनिवार्य : ऑटो संघ और ट्रैफिक विभाग के बीच हुई वार्ता में साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अभिभावकों को राहत : फिलहाल इस निर्णय से अभिभावकों और ऑटो चालकों दोनों को राहत मिली है. अब देखने वाली बात यह होगी कि ऑटो चालक इन कड़े नियमों का पालन करते हैं या नहीं. क्या वे पहले की तरह सीट से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा.

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पटना : पटना में पुलिस और स्कूल ऑटो चालक संघ के बीच शर्तों के साथ सहमति बन गई है. दरअसल राजधानी पटना में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चे ऑटो या ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा पा रहे थे. यह रोक पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूचना के बाद लागू की गई थी. इसके बाद लगातार ऑटो संघ आंदोलनरत था.

एडीजी ट्रैफिक के साथ बैठक के बाद सहमति : कल ऑटो संघ और एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार के बीच बैठक हुई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस अब इस नियम में लचीलापन अपनाएगी.

ऑटो से स्कूल जाने की सशर्त इजाजत: अब यह निर्णय हो चुका है कि ऑटो के माध्यम से स्कूली बच्चे स्कूल जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए कई सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

ई-रिक्शा पर अब भी जारी रहेगा प्रतिबंध : पटना ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा. केवल ऑटो चालकों को ही कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है.

1 मई तक करना होगा ये बदलाव : 1 मई तक सभी ऑटो चालकों को अपने ऑटो पर 'स्कूल ड्यूटी' लिखवाना होगा. इसके अलावा जीपीएस सिस्टम, स्पीडोमीटर की व्यवस्था करनी होगी और सीट की संख्या के अनुसार ही बच्चों को बैठाना होगा.

कड़े नियमों का पालन अनिवार्य : ऑटो संघ और ट्रैफिक विभाग के बीच हुई वार्ता में साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अभिभावकों को राहत : फिलहाल इस निर्णय से अभिभावकों और ऑटो चालकों दोनों को राहत मिली है. अब देखने वाली बात यह होगी कि ऑटो चालक इन कड़े नियमों का पालन करते हैं या नहीं. क्या वे पहले की तरह सीट से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा.

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