नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज कर दिया. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया. स्वराज की ओर से कोर्ट में कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए थे. सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं. उन्होंने कहा था कि इस मामले में सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं. 16 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था.
छवि को खराब करने की कोशिश: सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की. जैन ने कहा था कि बांसुरी स्वराज ने कहा कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. याचिका में कहा गया था कि स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे. याचिका में यह भी कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था.
सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप: सत्येंद्र जैन ने याचिका में आगे ये भी कहा कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिए बांसुरी स्वराज राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं. इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा. इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई. बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लाउंड्रिंग के मामले चल रहे हैं. जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 18 अक्टूबर 2024 को जमानत मिली थी.
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