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संजौली मस्जिद मामले में अब इस दिन होगी सुनवाई, हाईकोर्ट के 8 मई तक मामले का निपटारा करने के आदेश - SANJAULI MASJID CONTROVERSY

संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई शनिवार को नहीं हो पाई. जिसके चलते अब सुनवाई 19 अप्रैल को तय की गई है.

Municipal Corporation Commissioner Court Shimla
नगर निगम आयुक्त अदालत शिमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read

शिमला: संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई है. मामले की सुनवाई नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रही है. मामले में अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. अदालत में शनिवार को हिमाचल वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाना था. हालांकि शिमला बार काउंसिल के एक अधिवक्ता सदस्य की मृत्यु की वजह से काउंसिल ने एब्सटेन कॉल किया था. इसके चलते अदालत में अधिवक्ता पेश नहीं हो पाए. लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अप्रैल की दी गई.

"पहले मामले की 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर मामले की सुनवाई 5 अप्रैल के लिए प्रीपोन कर दी गई, लेकिन काउंसलिंग के एक मेंबर और साथी अधिवक्ता चंद्रशेखर का निधन होने के के कारण कोर्ट में एब्सटेन रहा. जिसकी वजह से केस की सुनवाई नहीं हो सकी. जिसके चलते अब मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को तय की गई है. नगर निगम आयुक्त की अदालत को इस पूरे मामले का निपटारा 8 मई तक करना है. इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं. अगर नगर निगम आयुक्त की अदालत में इस पूरे मामले का निपटारा 8 मई तक नहीं किया जाता है तो 9 मई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल की जाएगी." - जगत पाल, अधिवक्ता

देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हवन करेंगे. जिसके तहत शिमला में भी हवन हुआ, ताकि भगवान प्रदेश सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि दे. जिसका परिणाम ये हुआ कि सुनवाई की जो तारीख 26 अप्रैल को तय हुई थी. वो 5 अप्रैल को तय की गई, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये सुनवाई टल गई और अब ये 19 अप्रैल को तय की गई है. उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति अंत तक ये लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी भी. सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है, उस पर कार्रवाई होगी. संसद ने भी अतिक्रमण पर मुहर लगा दी है.

ये भी पढ़ें: शातिर के निशाने पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बैंक खाता, खुद को बताया सचिवालय का कर्मचारी

शिमला: संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई है. मामले की सुनवाई नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रही है. मामले में अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. अदालत में शनिवार को हिमाचल वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाना था. हालांकि शिमला बार काउंसिल के एक अधिवक्ता सदस्य की मृत्यु की वजह से काउंसिल ने एब्सटेन कॉल किया था. इसके चलते अदालत में अधिवक्ता पेश नहीं हो पाए. लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अप्रैल की दी गई.

"पहले मामले की 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर मामले की सुनवाई 5 अप्रैल के लिए प्रीपोन कर दी गई, लेकिन काउंसलिंग के एक मेंबर और साथी अधिवक्ता चंद्रशेखर का निधन होने के के कारण कोर्ट में एब्सटेन रहा. जिसकी वजह से केस की सुनवाई नहीं हो सकी. जिसके चलते अब मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को तय की गई है. नगर निगम आयुक्त की अदालत को इस पूरे मामले का निपटारा 8 मई तक करना है. इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं. अगर नगर निगम आयुक्त की अदालत में इस पूरे मामले का निपटारा 8 मई तक नहीं किया जाता है तो 9 मई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल की जाएगी." - जगत पाल, अधिवक्ता

देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हवन करेंगे. जिसके तहत शिमला में भी हवन हुआ, ताकि भगवान प्रदेश सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि दे. जिसका परिणाम ये हुआ कि सुनवाई की जो तारीख 26 अप्रैल को तय हुई थी. वो 5 अप्रैल को तय की गई, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये सुनवाई टल गई और अब ये 19 अप्रैल को तय की गई है. उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति अंत तक ये लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी भी. सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है, उस पर कार्रवाई होगी. संसद ने भी अतिक्रमण पर मुहर लगा दी है.

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