समलेटी बम कांड: सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्तों व राज्य सरकार की अपीलों पर बहस पूरी
सुप्रीम कोर्ट में समलेटी बम कांड के मामले में बहस पूरी हो गई है.

Published : March 20, 2025 at 7:56 PM IST
जयपुरः 29 साल पहले जयपुर-आगरा हाइवे पर महवा के पास समलेटी जगह पर आगरा से बीकानेर जा रही रोडवेज की बस में हुए बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्तों व राज्य सरकार की अपीलों पर बहस पूरी हो गई है. कोर्ट ने सभी की बहस सुनकर इस मामले में फैसला बाद में देना तय किया है.
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे व राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा की ओर से बहस की गई. राज्य सरकार की ओर से निचली कोर्ट से अभियुक्तों की दोषसिद्धी को बरकरार रखने और अभियुक्तों की अपील खारिज करने का आग्रह किया है. अभियुक्त व आरोपियों की ओर से सीनियर एडवोकेट कामिनी जायसवाल व अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा. अभियुक्त व आरोपी पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया में हुई खामियों को बताया गया.
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दरअसल अभियुक्त डॉ.अब्दुल हमीद ने निचली कोर्ट की फांसी की सजा और अभियुक्त पप्पू उर्फ सलीम ने उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 22 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से भी अभियुक्तों की सजाओं को पुष्ट करने के लिए एसएलपी दायर की गई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के छह अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ जावेद जूनियर, अब्दुल गनी उर्फ अशदउल्ला, लतीफ अहमद वाजा, मोहम्मद अली भट्ट, मिर्जा निसार हुसैन व रईस बेग की उम्रकैद की सजा रद्द कर उन्हें बरी करने वाले आदेश को भी चुनौती दी है. गौरतलब है कि मई 1996 में आगरा से बीकानेर जा रही रोडवेज की बस में बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें 14 यात्रियों की जान गई थी और 37 लोग घायल हुए थे.

