बिहार की हर महिला को 10 हजार रुपये! ऐसे मिलेंगे पैसे, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ महिलाओं को कैसे मिल सकता है. ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम हैं, जानें.

Published : September 2, 2025 at 11:20 AM IST
पटना: नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर मार्गदर्शिका जारी कर दी है. इसके अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले जीविका से जुड़ना होगा. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ऑफलाइन आवेदन करेंगी. वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी. ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है.
कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने लिया था फैसला: नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की स्वीकृति दी थी. पहले किस्त के रूप में सितंबर महीने में प्रत्येक परिवार की रोजगार के लिए इच्छुक महिलाओं को ₹10000 देने का फैसला लिया गया है. उसके बाद सरकार 6 महीना में आकलन कर ₹200000 तक की राशि और देगी, इसका भी फैसला कैबिनेट में लिया गया.
जान लें नियम: अब जीविका की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी गयी है. जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने कहा है कि रोजगार योजना के लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग नियम बनाया गया है.
"शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी और इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए जीविका से जुड़ना जरूरी होगा."- हिमांशु शर्मा,मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
महिला रोजगार योजना के आवेदन की शर्त इस प्रकार से है.
- पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे , अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित न हो.
- जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य.
- जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है.
- आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल हो.
- आवेदिका या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी ना हो.
जीविका ने सांकेतिक रोजगार की सूची इस प्रकार से है.
- फल जूस डेयरी प्रोडक्ट की दुकान
- सब्जी एवं फल की दुकान
- किराना दुकान
- प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान
- खिलौना एवं जनरल दुकान.
- ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान.
- मोबाइल बिक्री मोबाइल रिचार्ज.
- स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान.
- खाद्य सामग्री दुकान.
- ब्यूटी पार्लर
- कॉस्मेटिक कृत्रिम ज्वेलरी दुकान.
- कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान.
- बिजली उपकरण.
- बर्तन की दुकान.
- कृषि कार्य.
- ई रिक्शा ऑटो रिक्शा की दुकान.
- बकरी, मुर्गी और गोपालन.
ग्रामीण महिलाओं को कहां करना होगा आवेदन: जीविका प्रशासन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, अपने संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन करेंगी. इसके लिए ग्राम संगठन की विशेष बैठक आयोजित कर सभी से आवेदन लिए जाएंगे. प्रखंड परियोजना इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदनों को एम आई एस पोर्टल पर डाला जाएगा.
इसके बाद सभी आवेदनों का एमआईएस डाटाबेस बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी. राशि को जीविका जिला इकाइयों को भेजी जाएगी. सभी आवेदनों को जीविका मुख्यालय द्वारा जांच की जाएगी. जांच के बाद राशि सभी लाभुकों के आधार से संबंध बैंक खाते में भेजा जाएगा. इसी तरह शहरी क्षेत्र की महिला ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से करेंगी. आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा.
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