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गोरखपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में चार के खिलाफ आरोप तय - MANISH GUPTA MURDER CASE

कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश.

हत्या के मामले में चार के खिलाफ आरोप तय
हत्या के मामले में चार के खिलाफ आरोप तय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने का आरोप तय करने का आदेश दिया है. इस मामले में एक पुलिसकर्मी जगत नारायण सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप पहले ही तय किया जा चुका है.

कोर्ट ने जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने का आरोप तय किया है उनमें अक्षय कुमार मिश्रा, प्रशांत कुमार, विजय यादव और राहुल दुबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 109 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को सीबीआई की ओर से पेश चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

बता दें कि कानपुर के रहनेवाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर 2021 की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे. तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल में ठहरे थे. 27 सितंबर 2021 की रात ही छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए थे. कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे.

एक अन्य मामले में अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से निलंबित किए गए 32 छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. :बता दें कि स्कूल की फीस नहीं भरने की वजह से इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था. इन छात्रों के अभिभावकों की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका का ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के 16 अप्रैल के आदेशों के विपरीत है.

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने का आरोप तय करने का आदेश दिया है. इस मामले में एक पुलिसकर्मी जगत नारायण सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप पहले ही तय किया जा चुका है.

कोर्ट ने जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने का आरोप तय किया है उनमें अक्षय कुमार मिश्रा, प्रशांत कुमार, विजय यादव और राहुल दुबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 109 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को सीबीआई की ओर से पेश चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

बता दें कि कानपुर के रहनेवाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर 2021 की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे. तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल में ठहरे थे. 27 सितंबर 2021 की रात ही छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए थे. कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे.

एक अन्य मामले में अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से निलंबित किए गए 32 छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. :बता दें कि स्कूल की फीस नहीं भरने की वजह से इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था. इन छात्रों के अभिभावकों की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका का ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के 16 अप्रैल के आदेशों के विपरीत है.

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