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गोपालगढ़ दंगा मामला: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियमित सुनवाई शुरू, 17 अप्रैल को अगली तारीख - GOPALGARH RIOT CASE

गोपालगढ़ दंगे मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियमित सुनवाई शुरू हो गई है. अब तक 65 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द कर उनका निस्तारण करने के निर्देश के बाद भरतपुर के गोपालगढ़ सांप्रदायिक दंगा मामले में भी नियमित सुनवाई शुरू हो गई है. मामले की सुनवाई जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 में हो रही है. अदालत एक दिन छोड़कर एक दिन इस मामले की सुनवाई करेगी. एडीजे कोर्ट में मामले की आगामी सुनवाई 17 अप्रैल को रखी गई है.

सीम भजनलाल के वकील अश्विनी बोहरा ने जानकारी दी कि इस मामले में फिलहाल अभियोजन पक्ष की ओर से बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसमें 65 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. प्रकरण में कुल 62 आरोपी थे, जिनमें से 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है और तीन आरोपी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहे हैं. प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मंत्री जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को सशर्त अग्रिम जमानत मिली हुई है.

इसे भी पढ़ें- सीएम भजनलाल को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र, 24 सितंबर को सुनवाई - CM Troubles Increased

गौरतलब है कि 14 सितंबर 2011 को हुई भरतपुर के गोपालगढ़ में हुई इस सांप्रदायिक हिंसा की घटना में 10 व्यक्तियों की मौत हुई थी और 45 लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद भजनलाल शर्मा और जाहिदा खान स्थानीय थाने पहुंचे थे. बता दें कि मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए गत वर्ष अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था. सांवरमल चौधरी की ओर से दायर इस प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अदालत ने सीएम को मामले में बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन वे बिना अनुमति देश छोड़कर गए थे. अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रकरण से सांवरमल का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है.

इसे भी पढ़ें- गोपालगढ़ कांड के भंवर में फंसे सीएम भजनलाल, कांग्रेस के आरोपों को मंत्री बेढम और दिलावर ने किया दरकिनार - BHARATPUR GOPALGARH CASE

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द कर उनका निस्तारण करने के निर्देश के बाद भरतपुर के गोपालगढ़ सांप्रदायिक दंगा मामले में भी नियमित सुनवाई शुरू हो गई है. मामले की सुनवाई जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 में हो रही है. अदालत एक दिन छोड़कर एक दिन इस मामले की सुनवाई करेगी. एडीजे कोर्ट में मामले की आगामी सुनवाई 17 अप्रैल को रखी गई है.

सीम भजनलाल के वकील अश्विनी बोहरा ने जानकारी दी कि इस मामले में फिलहाल अभियोजन पक्ष की ओर से बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसमें 65 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. प्रकरण में कुल 62 आरोपी थे, जिनमें से 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है और तीन आरोपी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहे हैं. प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व मंत्री जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को सशर्त अग्रिम जमानत मिली हुई है.

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गौरतलब है कि 14 सितंबर 2011 को हुई भरतपुर के गोपालगढ़ में हुई इस सांप्रदायिक हिंसा की घटना में 10 व्यक्तियों की मौत हुई थी और 45 लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद भजनलाल शर्मा और जाहिदा खान स्थानीय थाने पहुंचे थे. बता दें कि मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए गत वर्ष अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था. सांवरमल चौधरी की ओर से दायर इस प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अदालत ने सीएम को मामले में बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन वे बिना अनुमति देश छोड़कर गए थे. अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रकरण से सांवरमल का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है.

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