ETV Bharat / state

स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं

-दिल्ली पुलिस की याचिका पर बिभव कुमार को नोटिस जारी -दिल्ली पुलिस ने कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को चुनौती दी

delhi news
स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2024 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद‌ स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज अभिषेक गोयल ने ये आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर बिभव कुमार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया है.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. सेशंस कोर्ट ने कहा कि अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगायी जा सकती है. क्योंकि दिल्ली पुलिस की याचिका के सुनवाई योग्य होने पर अभी विचार होना है. सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.