पंचकूला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा में पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती को लेकर एकल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस याचिका को दाखिल करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ को बताया कि 8 जनवरी 2024 को एकल बेंच ने पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए हुई विषय ज्ञान परीक्षा के 6 अक्टूबर 2023 को जारी परिणाम को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था.
अलग मेरिट सूची बनाना गलत: एकल बेंच ने कहा था कि परिणाम जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों की अलग मेरिट सूची बनाई गई है, जो गलत है. नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम के समय ही इस प्रकार श्रेणियों के अनुसार ही परिणाम जारी किया जा सकता है. एकल बेंच ने यह आदेश महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला की याचिका पर जारी किया था.
अधिक अंक लाने पर भी नहीं किया गया चयन: प्रमिला ने स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद्द करने की मांग की थी. उसे पीजीटी गणित के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं चुना गया. सामान्य/अनारक्षित श्रेणी की उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद गलत शर्तों के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट में उसे चयनित नहीं किया गया. प्रमिला ने बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त किए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया. लेकिन सामान्य श्रेणी में, जिनके अंक 38.04 थे, उनका चयन कर लिया गया है.