जयपुर. राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 के तहत अब फायर एनओसी 1 के बजाए 3 साल के लिए मिलेगी. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए हैं. ये आदेश प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में टूरिज्म को प्रमोट करने वाले होटल रिसॉर्ट और मॉन्यूमेंट्स पर लागू होंगे.
राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और राजस्थान को एक वैश्विक टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 लेकर आई. जिसमें होटल, मोटल, रिसॉर्ट, कैंपिंग साइट्स, थीम पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, इको टूरिज्म यूनिट, ग्रामीण टूरिज्म प्रोजेक्ट और मॉन्यूमेंट को शामिल किया गया है. इसके तहत इन इकाइयों को वित्तीय लाभ भी प्रदान किए गए हैं. वहीं अब फायर एनओसी की वैधता अवधि को भी एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है.
इसे भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ऐतिहासिक सोनार किले के बिगड़ते हालात पर जताई चिंता, कही ये बात
इस संबंध में एएफओ राजेंद्र नागर ने बताया कि पहले फायर एनओसी की वैधता 1 वर्ष के लिए होती थी. जिसे हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था. नई नीति के अनुसार फायर एनओसी कम से कम 3 वर्षों के लिए जारी की जाएगी. जिससे पर्यटन व्यवसायों को बार-बार फायर एनओसी रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं डीएलबी डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ये आदेश प्रदेश की उन सभी इकाइयों पर लागू होंगे, जहां आगजनी की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं करनी आवश्यक है. अग्नि सुरक्षा यंत्र में स्मॉक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एमसीबी हूटर, फायर अलार्म आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य है.
इससे पहले राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई. ताकि आवेदनकर्ता को बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट और निकाय में चक्कर काटे बिना आसानी से फायर एनओसी मिल सके. राजस्थान सरकार ने इसे लेकर एक Raj NOC नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी.