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आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी रिपोर्ट सहित तलब - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के मामले में एसडीएम को पेश होने के निर्देश दिए.

COURT SUMMONED SDM,  SUMMONED SDM WITH REPORT
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2025 at 7:40 PM IST

1 Min Read

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीमाधोपुर नगर पालिका इलाके में आम रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय उपखंड अधिकारी को 2 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है. अदालत ने एसडीओ को कहा है कि वह प्रकरण की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करे. वहीं, अदालत ने कहा है कि वे ईटीएस मशीन से रोड की माप करवाकर सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को हटाकर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश करें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर रखे हैं. इसके बावजूद स्थानीय अफसरों की लापरवाही के कारण अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही इन्हें हटाया गया है.

पढ़ेंः जयपुर में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने दो मामलों में जेडीए पर की गंभीर टिप्पणी, मांगा एक्शन प्लान

इन अतिक्रमणों के कारण लोग इस आम रास्ते का आवाजाही के लिए उपयोग भी नहीं कर पा रहे, इसलिए आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमणों को हटवाया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्थानीय एसडीओ को अतिक्रमण हटाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीमाधोपुर नगर पालिका इलाके में आम रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय उपखंड अधिकारी को 2 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है. अदालत ने एसडीओ को कहा है कि वह प्रकरण की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करे. वहीं, अदालत ने कहा है कि वे ईटीएस मशीन से रोड की माप करवाकर सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को हटाकर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश करें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर रखे हैं. इसके बावजूद स्थानीय अफसरों की लापरवाही के कारण अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही इन्हें हटाया गया है.

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इन अतिक्रमणों के कारण लोग इस आम रास्ते का आवाजाही के लिए उपयोग भी नहीं कर पा रहे, इसलिए आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमणों को हटवाया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्थानीय एसडीओ को अतिक्रमण हटाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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