श्रीगंगानगर: जिले में जिला प्रमुख उपचुनाव पर अचानक ब्रेक लग गया है. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने मंगलवार को चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. अब अगली सुनवाई तक यह चुनाव स्थगित रहेगा. जिला प्रमुख के पद के लिए चुनाव मंगलवार को दोपहर 3 बजे होना तय था, लेकिन ऐनवक्त पर फैसला आने से प्रक्रिया रुक गई. मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
अधिवक्ता सुरेंद्र थानवी ने बताया कि ताखरावाली गांव की 68 वर्षीय शांति देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव पर रोक की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि वार्ड संख्या 22 की सदस्य ममता ने इस्तीफा दे दिया है. वहां अब तक उपचुनाव नहीं हुआ है. ऐसे में वार्ड 22 का कोई प्रतिनिधि नहीं है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है. अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए चुनाव पर रोक लगा दी.
चार ने किया था नामांकन: इससे पहले चार प्रत्याशियों ने जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. इसमें से एक का नामांकन रद्द हो गया, जबकि एक अन्य ने नाम वापस ले लिया. ऐसे में दो उम्मीदवार ही मैदान में बचे थे, लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया स्थगति हो गई है. इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है और भाजपा सरकार कोर्ट में षड्यंत्र कर चुनाव से बचना चाहती है. डोटासरा ने इसे लोकतंत्र की हत्या और संविधान के साथ खिलवाड़ करार दिया.अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही उपचुनाव की भविष्य की दिशा तय हो सकेगी.