बलौदाबाजार: जिले के ग्राम अर्जुनी में हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. गड्ढे में भरे पानी में डूबने से राज कोरी की मौत हो गई. यह घटना न केवल परिवार के लिए भारी क्षति है, बल्कि पूरे गांव के लिए एक त्रासदी बन गई. प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के तहत 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है.
प्रशासन ने दिखाई तत्परता: जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग को राहत प्रकरण तैयार करने के साथ ही आर्थिक सहायता की राशि मृतक के परिजनों को जल्द देने के निर्देश दिए.
प्राकृतिक आपदा में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर हम गहरा दुख प्रकट करते हैं. पीड़ित परिवार को यथासंभव सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है :दीपक सोनी,कलेक्टर
खुले गड्ढे भरने की मांग: राज कोरी के रिश्तेदार और ग्रामीणों ने आर्थिक मदद के लिए प्रशासन का आभार जताया है, साथ ही खुले गड्ढों के लिए व्यवस्था करने की मांग की है.
प्रशासन ने जल्दी राहत देकर एक सकारात्मक संदेश दिया है, लेकिन गांव में इस तरह खुले गड्ढों की व्यवस्था सुधारना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और जिंदगी न जाए: गुरुचरण वर्मा, ग्रामीण
राज बहुत मेहनती और होशियार लड़का था. घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाता था, मां-बाप का सहारा था. जिस दिन हादसा हुआ, वो रोज की तरह निकला था, हमें क्या पता था कि वो लौटेगा ही नहीं. गांव के उस गड्ढे में कई बार पानी भरता है, लेकिन कोई सुरक्षात्मक इंतजाम नहीं है. अगर वहां कुछ सावधानी होती तो शायद आज राज हमारे बीच होता: टंकराम वर्मा, रिश्तेदार
शासन और प्रशासन द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार जताते हुए टंकराम वर्मा ने कहा, "कलेक्टर साहब और तहसीलदार ने जैसे ही सूचना मिली, तुरंत संपर्क किया. चार लाख की मदद से हमारे परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जो गया वो वापस नहीं आएगा. अब उम्मीद है कि प्रशासन गांव के अन्य खतरनाक जगहों को सुरक्षित बनाएगा, ताकि किसी और की जान न जाए.''
क्या है RBC 6-4?: RBC 6-4 के तहत राज के परिजन को आर्थिक सहायता दी गई है. राजस्व पुस्तक परिपत्र (Revenue Book Circular) खंड 6-4 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तय एक ऐसा मार्गदर्शक नियम है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं में मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. राजस्व नियमावली के खंड 6-4 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बिजली गिरना, डूबना के कारण मृत्यु होने पर उसके वैध वारिस को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. इसी के अंतर्गत मृतक राज कोरी के पिता राजेन्द्र कोरी को यह राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की.
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