रायपुर: छत्तीसगढ़ की यातायात पुलिस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है. सोमवार को रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने कुल 63 वाहनों के चालान न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटे हैं. इसके साथ ही 9 बड़े मालवाहक वाहनों पर BNS यानि की भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत कार्रवाई हुई है. इसके तहत इन 9 वाहनों के केस को कोर्ट में भेजा गया है.
सोमवार दिनभर चली कार्रवाई: रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को दिनभर यह कार्रवाई को चलाया. सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिंग रोड में यह एक्शन हुआ. यहां नो पार्किंग में लापरवाही पूर्वक मालवाहक वाहनों को खड़ा किया गया था. इसे लेकर मौके पर चालानी कार्रवाई की गई. जिसमें 9 वाहनों के खिलाफ BNS की धारा 285 के तहत कार्रवाई करते हुए केस को कोर्ट में भेजा गया.

रिंग रोड नम्बर 1 और 2 में भारी मालवाहक वाहन चालकों द्वारा लापरवाहीपूर्वक यातायात को बाधित कर खतरनाक ढंग से नो पार्किंग में वाहन खड़ी कर दी जाती है, जिससे उस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी असुविधा होती है. दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. इस वजह से हमने यह कार्रवाई की है- प्रशांत शुक्ला, ट्रैफिक एडिशनल एसपी, रायपुर

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की ड्राइवरों से अपील: इस पूरे केस में रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की है कि वह नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें. शहर की यातायात व्यवस्था का सुगम संचालन करना हम सब की जिम्मेदारी है. सभी के सहयोग एवं नियमों का पालन किये जाने से बेहतर से बेहतर यातायात व्यवस्था बनाई जा सकती है.
हमेशा नियमों का पालन कर वाहन चलाए. नोपार्किंग में वाहन खड़ी ना करें, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न दें. नशे की हालत में वाहन न चलाए. यातायात संकेतों का पालन कर वाहन चलाएं. मोबाइल फोन से बात कर वाहन न चलाएं- प्रशांत शुक्ला, ट्रैफिक एडिशनल एसपी, रायपुर
सड़क सुरक्षा के तहत कार्य करना हम सबकी जिम्मेदारी है. अत: ईटीवी भारत भी लोगों से अपील करता है कि वाहन चलाते समय या सड़क यातायात के समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें.