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10 साल से विधवा का दरोगा कर रहा था शोषण, शादी से इंकार करने पर पीड़ित पहुंची कोर्ट, SI और उसके माता-पिता पर FIR दर्ज करने का आदेश - COURT ORDERED FIR AGAINST SI

वाराणसी कोर्ट ने यूपी पुलिस के दरोगा के खिलाफ विधवा से शारीरिक शोषण करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

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दरोगा पर एफआईआर करने का आदेश जारी (photo credit ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read

वाराणसी: यूपी के वाराणसी में शादी के झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले दरोगा अभिषेक और उसके माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट ने थाना प्रभारी चौबेपुर को निर्देशित किया है कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर उसकी जांच करे.

बता दें कि थाना चौबेपुर इलाके की निवासी पीड़िता ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव के जरिए कोर्ट में आवेदन दिया था. अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदन में कहा गया कि साल 2012 में दुर्घटना में उसकी पति की मौत हो गई थी. पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करने लगी. लेकिन 19 नवंबर 2015 को रात के 10 बजे गांव के ही अभिषेक ने घर में जबरदस्ती घुस कर दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने शादी का झांसा दिया. इसके संबंध में पीड़ित के परिवार से बात करने आश्वस्त किया, किसी से मत बताना. पीड़िता विधवा होने के कारण इस बात को किसी से नहीं बताया.

आरोपी अभिषेक ने उसके बाद पीड़ित की मजबूरी का फायदा उठाकर शादी के झांसा देकर आए दिन शारीरिक शोषण करने लगा. पीड़िता जब भी विवाह की बात करती तो नौकरी लगने पर शादी करने की बात कहता. इसी बीच साल 2019 मेरे ससुराल वालों को अभिषेक और पीड़ित के बारे में जानकारी हो गई तो विधवा बहू को उन लोगों ने घर से निकाल दिया. उसके बाद पीड़िता मुगलसराय स्थित मायके रहने लगी.

पीड़ित ने आरोप लगाया कि मायके आकर भी अभिषेक उसका शोषण करता रहा. इसी बीच 13 मार्च 2023 का अभिषेक की नौकरी पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर हो गई. उसके बाद से अभियेक जब भी छु‌ट्टी आता तो पाड़िता उससे शादी के बात करती तो टालने लगता, बाद में आना जाना बन्द कर दिया. इसके पीड़िता ने अभिषेक के माता पिता को सारी बात बताई. उसके बाद अभिषेक के माता-पिता जान से मारने की धमकी देने लगे. पीड़िता ने उसके बाद थाने लेकर आला अधिकारी से गुहार लगाई. लेकिन कोई करवाई नहीं होने पर पीड़िता ने अदालत के दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें : हाई कोर्ट ने कुशीनगर BSA के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी, जानिए क्या है मामला?

वाराणसी: यूपी के वाराणसी में शादी के झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले दरोगा अभिषेक और उसके माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट ने थाना प्रभारी चौबेपुर को निर्देशित किया है कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर उसकी जांच करे.

बता दें कि थाना चौबेपुर इलाके की निवासी पीड़िता ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव के जरिए कोर्ट में आवेदन दिया था. अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदन में कहा गया कि साल 2012 में दुर्घटना में उसकी पति की मौत हो गई थी. पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करने लगी. लेकिन 19 नवंबर 2015 को रात के 10 बजे गांव के ही अभिषेक ने घर में जबरदस्ती घुस कर दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने शादी का झांसा दिया. इसके संबंध में पीड़ित के परिवार से बात करने आश्वस्त किया, किसी से मत बताना. पीड़िता विधवा होने के कारण इस बात को किसी से नहीं बताया.

आरोपी अभिषेक ने उसके बाद पीड़ित की मजबूरी का फायदा उठाकर शादी के झांसा देकर आए दिन शारीरिक शोषण करने लगा. पीड़िता जब भी विवाह की बात करती तो नौकरी लगने पर शादी करने की बात कहता. इसी बीच साल 2019 मेरे ससुराल वालों को अभिषेक और पीड़ित के बारे में जानकारी हो गई तो विधवा बहू को उन लोगों ने घर से निकाल दिया. उसके बाद पीड़िता मुगलसराय स्थित मायके रहने लगी.

पीड़ित ने आरोप लगाया कि मायके आकर भी अभिषेक उसका शोषण करता रहा. इसी बीच 13 मार्च 2023 का अभिषेक की नौकरी पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर हो गई. उसके बाद से अभियेक जब भी छु‌ट्टी आता तो पाड़िता उससे शादी के बात करती तो टालने लगता, बाद में आना जाना बन्द कर दिया. इसके पीड़िता ने अभिषेक के माता पिता को सारी बात बताई. उसके बाद अभिषेक के माता-पिता जान से मारने की धमकी देने लगे. पीड़िता ने उसके बाद थाने लेकर आला अधिकारी से गुहार लगाई. लेकिन कोई करवाई नहीं होने पर पीड़िता ने अदालत के दरवाजा खटखटाया.

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