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बालक से कुकर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - POCSO COURT ORDER

डीग के कामां क्षेत्र में एक बालक से कुकर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने बीस वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है.

POCSO court Order
POCSO court (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read

भरतपुर: डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बालक के साथ हुए कुकर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट संख्या 2) ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि घटना जून 2024 की है. सात साल का बालक सिंचाई विभाग के मैदान में खेल रहा था, तभी विभाग में सहायक कर्मचारी के तौर पर कार्यरत आरोपी सलीम ने उसे 20 रुपए का नोट देकर बहलाया और कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया. जब बालक ने विरोध किया और रोने लगा, तो आरोपी ने उसे पीटकर वहां से भगा दिया. डरा सहमा बालक घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती सुनाई.

पढ़ें: 6 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, अब मरते दम तक रहना होगा जेल में

इसके बाद परिजन कुछ अन्य लोगों के साथ आरोपी सलीम के पास पहुंचे, लेकिन वह नशे में धुत था और परिजनों के साथ गाली गलौच कर उन्हें भी भगा दिया. परिजनों ने तत्काल कामां थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मामले की सुनवाई भरतपुर की पाक्सो कोर्ट संख्या 2 में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों और 23 दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया. इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया.

भरतपुर: डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बालक के साथ हुए कुकर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट संख्या 2) ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि घटना जून 2024 की है. सात साल का बालक सिंचाई विभाग के मैदान में खेल रहा था, तभी विभाग में सहायक कर्मचारी के तौर पर कार्यरत आरोपी सलीम ने उसे 20 रुपए का नोट देकर बहलाया और कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया. जब बालक ने विरोध किया और रोने लगा, तो आरोपी ने उसे पीटकर वहां से भगा दिया. डरा सहमा बालक घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती सुनाई.

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इसके बाद परिजन कुछ अन्य लोगों के साथ आरोपी सलीम के पास पहुंचे, लेकिन वह नशे में धुत था और परिजनों के साथ गाली गलौच कर उन्हें भी भगा दिया. परिजनों ने तत्काल कामां थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मामले की सुनवाई भरतपुर की पाक्सो कोर्ट संख्या 2 में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों और 23 दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया. इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया.

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