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झारखंड में दौड़ेगी 15 साल पुरानी गाड़ी, इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ ये काम! - OLD VEHICLE PERMISSION

झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत है. इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो लागू करना अनिवार्य है.

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जिला परिवहन का कार्यालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read

हजारीबाग: आप अगर झारखंड के निवासी हैं और आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो आप चिंता ना करें. झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत है लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. उसका पालन करना भी जरूरी है. अगर नियम का पालन नहीं किया तो सुसंगत धारा में कार्रवाई भी हो सकती है.

15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत

पूरे झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी को चलाने की इजाजत सरकार ने दे रखी है. आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी होने के 1 महीने पहले आपको एक आवेदन जिला परिवहन कार्यालय को देना होगा. जिसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनायी जाएगी.

झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत (ETV BHARAT)

जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित एमभीआई गाड़ी की जांच करते हैं. जांच करने के बाद 5 साल के लिए गाड़ी चलाने का परमिशन दिया जाता है. इसे लेकर रोड टैक्स भी गाड़ी मालिक को देना होता है तभी पुरानी गाड़ी सड़क पर दौड़ सकती है. बिना इजाजत के अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके ऊपर सुसंगत धारा के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है.

यह नियम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है. अगर कमर्शियल गाड़ी है तो उसे गाड़ी चलाने की परमिट नहीं दी जाती है. उसे वन टाइम सेटलमेंट कर गाड़ी चलाने की इजाजत दी जाती है लेकिन उन्हें परमिट नहीं दिया जाता है. बता दें कि झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत है. यही कारण है कि इस राज्य में पुरानी गाड़ी की संख्या में भारी इजाफा भी हुआ है. दूसरी ओर शायद झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत सरकार ने दे रखी है.

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15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत

पूरे झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी को चलाने की इजाजत सरकार ने दे रखी है. आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी होने के 1 महीने पहले आपको एक आवेदन जिला परिवहन कार्यालय को देना होगा. जिसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनायी जाएगी.

झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत (ETV BHARAT)

जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित एमभीआई गाड़ी की जांच करते हैं. जांच करने के बाद 5 साल के लिए गाड़ी चलाने का परमिशन दिया जाता है. इसे लेकर रोड टैक्स भी गाड़ी मालिक को देना होता है तभी पुरानी गाड़ी सड़क पर दौड़ सकती है. बिना इजाजत के अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके ऊपर सुसंगत धारा के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है.

यह नियम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है. अगर कमर्शियल गाड़ी है तो उसे गाड़ी चलाने की परमिट नहीं दी जाती है. उसे वन टाइम सेटलमेंट कर गाड़ी चलाने की इजाजत दी जाती है लेकिन उन्हें परमिट नहीं दिया जाता है. बता दें कि झारखंड में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत है. यही कारण है कि इस राज्य में पुरानी गाड़ी की संख्या में भारी इजाफा भी हुआ है. दूसरी ओर शायद झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत सरकार ने दे रखी है.

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