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पुपरी अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी पर पटना HC नाराज, पूछा क्यों ना आप पर एक्शन लें? - PATNA HIGH COURT

पटना उच्च न्यायालय ने तथाकथित फर्जी एनकाउंटर मामले में सुनवाई की. पुपरी अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी पर रोष प्रकट किया. पढ़ें पूरी खबर

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read

पटना : पटना हाईकोर्ट ने कथित रूप से फर्जी एनकाउंटर में याचिकाकर्ता के पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई की. जस्टिस विवेक चौधरी ने सुनील कुंवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुपरी के अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किये जाने पर उनसे जवाब-तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट हुआ नाराज : कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाये? कोर्ट ने उन्हें सीतामढ़ी के प्रिंसपल जिला व सत्र जज के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर ये बताने को कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाये. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में उनसे रिपोर्ट तलब किया था, लेकिन उन्होंने अब तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट कोर्ट में दायर नहीं किया.

आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई : पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दायर किए गए शिकायत वाद पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर यह आदेश सीतामढ़ी के एसपी व पुपरी के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी को दिया था.

दो साल पहले हुए मुठभेड़ का मामला : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह के बेटे की फर्जी मुठभेड़ में पुलिस वालों ने उसकी बेटे की हत्या 20 मार्च 2023 को कर दी. इसमें 24 पुलिस पदाधिकारियों व उनके सहयोगी आरक्षियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप है.

SP के पास दिया गया था आवेदन : इस मामले में नानपुर थाना कांड संख्या 133/2023 के रूप में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. 28 मार्च 2023 को याचिकाकर्ता ने सीतामढ़ी एसपी के समक्ष पुलिसकर्मियों द्वारा उनके पुत्र की फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया. 5 अप्रैल 2023 को एक परिवाद पत्र याचिकाकर्ता ने दायर किया, जिसमें सीतामढ़ी एसपी से रिपोर्ट मांगा गया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने की मांग कोर्ट से की.

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पटना हाईकोर्ट हुआ नाराज : कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाये? कोर्ट ने उन्हें सीतामढ़ी के प्रिंसपल जिला व सत्र जज के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर ये बताने को कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाये. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में उनसे रिपोर्ट तलब किया था, लेकिन उन्होंने अब तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट कोर्ट में दायर नहीं किया.

आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई : पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दायर किए गए शिकायत वाद पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर यह आदेश सीतामढ़ी के एसपी व पुपरी के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी को दिया था.

दो साल पहले हुए मुठभेड़ का मामला : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह के बेटे की फर्जी मुठभेड़ में पुलिस वालों ने उसकी बेटे की हत्या 20 मार्च 2023 को कर दी. इसमें 24 पुलिस पदाधिकारियों व उनके सहयोगी आरक्षियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप है.

SP के पास दिया गया था आवेदन : इस मामले में नानपुर थाना कांड संख्या 133/2023 के रूप में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. 28 मार्च 2023 को याचिकाकर्ता ने सीतामढ़ी एसपी के समक्ष पुलिसकर्मियों द्वारा उनके पुत्र की फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया. 5 अप्रैल 2023 को एक परिवाद पत्र याचिकाकर्ता ने दायर किया, जिसमें सीतामढ़ी एसपी से रिपोर्ट मांगा गया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने की मांग कोर्ट से की.

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