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ढाका के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को पटना हाईकोर्ट से झटका, जानें क्या है मामला - PATNA HIGH COURT

ढाका के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. उनकी याचिका रद्द कर दी गई है.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read

पटना: हाईकोर्ट ने ढाका के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के कर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए जारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.

ढाका के पूर्व विधायक को झटका: कोर्ट ने कहा कि विभाग की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए दिये गये आदेश कानून सही है. आवेदक को ब्याज के साथ पैसा चुकता करना चाहिए. जस्टिस पीबी बजेन्त्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

2000 में विधानसभा चुनाव में हार: आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदक 1990 के चुनाव में पहली बार ढाका निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे. 1995 के चुनाव में उसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए. इसके बाद वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वे फिर से निर्वाचित हुए. इसके बाद उसी वर्ष नवंबर 2005 के उपचुनाव में उनका चौथा कार्यकाल रहा.

2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार निर्वाचित: वरिष्ठता के अनुसार आवेदक को बिहार विधान सभा के अपर सचिव की ओर से जारी पत्र संख्या 766 दिनांक 04.05.2006 द्वारा सरकारी क्वार्टर 3, टेलर रोड आवंटित किया गया. उनका कहना था कि वर्ष 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार निर्वाचित हुए.

संसदीय चुनाव में हार: उसी सरकारी क्वार्टर 3, टेलर रोड को दिनांक 17.01.2011 को फिर से आवंटित कर दिया गया. उनका कहना था कि आवेदक ने 14 मार्च, 2014 को विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और 2014 के संसदीय चुनाव लड़े, लेकिन संसदीय चुनाव हार गये.

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पटना: हाईकोर्ट ने ढाका के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के कर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए जारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.

ढाका के पूर्व विधायक को झटका: कोर्ट ने कहा कि विभाग की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए दिये गये आदेश कानून सही है. आवेदक को ब्याज के साथ पैसा चुकता करना चाहिए. जस्टिस पीबी बजेन्त्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

2000 में विधानसभा चुनाव में हार: आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदक 1990 के चुनाव में पहली बार ढाका निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे. 1995 के चुनाव में उसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए. इसके बाद वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वे फिर से निर्वाचित हुए. इसके बाद उसी वर्ष नवंबर 2005 के उपचुनाव में उनका चौथा कार्यकाल रहा.

2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार निर्वाचित: वरिष्ठता के अनुसार आवेदक को बिहार विधान सभा के अपर सचिव की ओर से जारी पत्र संख्या 766 दिनांक 04.05.2006 द्वारा सरकारी क्वार्टर 3, टेलर रोड आवंटित किया गया. उनका कहना था कि वर्ष 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार निर्वाचित हुए.

संसदीय चुनाव में हार: उसी सरकारी क्वार्टर 3, टेलर रोड को दिनांक 17.01.2011 को फिर से आवंटित कर दिया गया. उनका कहना था कि आवेदक ने 14 मार्च, 2014 को विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और 2014 के संसदीय चुनाव लड़े, लेकिन संसदीय चुनाव हार गये.

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