नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने ओल्ड एज पेंशन योजना को लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में पहले पेंशन योजना की प्रगति की जानकारी दी. जिसके बाद मंत्री ने योजना की प्रगति जानने के साथ ही पेंशन में नए नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए. ऐसी पेंशन जो किसी वजह से लौट कर आई हैं, अन्य पेंशन जिन पर आवेदनों के जरिए आपत्तियां लगी हैं, उनके निस्तारण को लेकर भी बैठक में निर्देश दिए. बैठक में लाभार्थियों के थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन और सीएससी की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई.
समाज कल्याण मंत्री ने निर्देश दिए कि आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण हो और आवेदकों को चक्कर न लगाने पड़ें. खाते आवश्यक दस्तावेजों से लिंक हों ताकि डीबीटी में कोई समस्या न आए. अधिकारी लगातार इसकी जानकारी जुटाएं और पेंशन लाभार्थियों से फीडबैक लें. दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चार लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है.


वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदक का पिछले 5 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए. 60 से 69 वर्ष की आयु के आवेदकों को 2200 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. एससी/एसटी वर्ग के आयु के आवेदकों को 2500 रुपये मासिक मिलेगी. 70 साल या उससे ज्यादा आयु के आवेदकों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.

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