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बीएसपी को मिला 28 करोड़ का नोटिस, जमा नहीं करने पर लगेगी पेनॉल्टी - NOTICE TO BSP

रिसाली नगर निगम ने बीएसपी को संपत्ति कर में गड़बड़ी का नोटिस जारी किया है.

irregularities in property tax
बीएसपी को 28 करोड़ का मिला नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2025 at 4:45 PM IST

Updated : May 29, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read

भिलाई : बीएसपी को रिसाली नगर निगम प्रशासन ने संपत्तिकर में गड़बड़ी के कारण नोटिस जारी किया है.निगम ने स्व-विवरणी में कमी पाए जाने पर बीएसपी से वास्तविक गणना के आधार पर टैक्स जमा करने को कहा है. बीएसपी को अब 28 करोड़ 86 लाख 30 हजार 37 रुपये की राशि अदा करनी होगी. इस राशि को तय समय में नहीं चुकाने पर प्रत्येक माह 2 प्रतिशत अधिभार पेनाल्टी लगाया जाएगा.

करोड़ों का संपत्ति कर बकाया : रिसाली निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने बताया कि बीएसपी हर वर्ष केवल 1 करोड़ 52 लाख 41 हजार 45 रुपये का संपत्तिकर देता है.जबकि वास्तविक मूल्यांकन के बाद यह राशि 6 करोड़ 69 लाख 84 हजार 885 रुपये निर्धारित हुई है.

बीएसपी को मिला 28 करोड़ का नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएसपी सिर्फ आवासीय भवनों का टैक्स भरता है, जबकि उसकी खाली जमीनें, उद्यान, धार्मिक और व्यावसायिक परिसर टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं. इस गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए निगम ने नया सर्वे कर टैक्स का पुनः निर्धारण किया है.बीएसपी को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है- मोनिका वर्मा,आयुक्त ननि

नगर निगम आयुक्त के मुताबिक अगर तय समय में कोई जवाब नहीं आता है, तो अंतर की राशि और उस पर अधिरोपित पेनाल्टी की वसूली की जाएगी.आय में लगातार कमी को देखते हुए निगम ने यह सख्त कदम उठाया है ताकि नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके.इस निर्णय से निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी करदाताओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कर चुकाना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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करोड़ों का संपत्ति कर बकाया : रिसाली निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने बताया कि बीएसपी हर वर्ष केवल 1 करोड़ 52 लाख 41 हजार 45 रुपये का संपत्तिकर देता है.जबकि वास्तविक मूल्यांकन के बाद यह राशि 6 करोड़ 69 लाख 84 हजार 885 रुपये निर्धारित हुई है.

बीएसपी को मिला 28 करोड़ का नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएसपी सिर्फ आवासीय भवनों का टैक्स भरता है, जबकि उसकी खाली जमीनें, उद्यान, धार्मिक और व्यावसायिक परिसर टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं. इस गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए निगम ने नया सर्वे कर टैक्स का पुनः निर्धारण किया है.बीएसपी को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है- मोनिका वर्मा,आयुक्त ननि

नगर निगम आयुक्त के मुताबिक अगर तय समय में कोई जवाब नहीं आता है, तो अंतर की राशि और उस पर अधिरोपित पेनाल्टी की वसूली की जाएगी.आय में लगातार कमी को देखते हुए निगम ने यह सख्त कदम उठाया है ताकि नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके.इस निर्णय से निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी करदाताओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कर चुकाना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : May 29, 2025 at 5:24 PM IST
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