नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने बालकनी से गमला गिरने से हुई एक बच्चे की मौत की घटना को संज्ञान में लेते हुए सभी सोसाइटी के पदाधिकारी को बालकनी के दीवार पर गमला ना रखने की निर्देश जारी किए हैं. प्राधिकरण के सीईओ ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक सोसायटी की बालकनी की दीवार (पेरापेट वॉल) पर रखे गमले के गिरने से नीचे कम्पाउण्ड में खेल रहे बच्चे की मृत्यु होने का प्रकरण संज्ञान में आया है.
एओए अधिकारी और बिल्डर के खिलाफ होगी FIR : प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि गमला गिरने से कोई दुर्घटनाा होती है, तो संबंधित सोसाइटी के एओए (आवासीय ओनर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जहां एओए नहीं है, वहां के बिल्डर और फ्लैट मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.
फ्लैट मालिक पर भी होगा केस : नोएडा में कई हाईराइज सोसाइटी हैं. इनमें रहने वाले ज्यादातर लोग अपनी बालकनी में पैरापेट वॉल पर गमले सजाकर रखना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ये गमले नीचे गिर जाते हैं. ऐसे में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है. इसलिए किसी भी ऐसी घटना से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है. अगर नोएडा प्राधिकरण के इस बयान के बाद बालकनी पर रखे गमले गिरने से कोई हादसा होता है तो इसके लिए फ्लैट मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा.

पुणे में एक बच्चे की हुई थी मौत : नोएडा प्राधिकरण ने यह कदम पुणे में हाल ही में हुई एक घटना के बाद उठाया है. जहां पुणे की एक सोसाइटी के परिसर में खेल रहे एक बच्चे की बालकनी की दीवार पर रखे गमले के गिरने से मौत हो गई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इस घटना के बाद ही नोएडा प्राधिकरण की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर पैरापेट वॉल पर गमले न रखने का फैसला लिया गया है.

समस्त ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज को तत्काल कार्रवाई के निर्देश: निर्देशिका के लिखा गया है 'यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एवं इस प्रकार की अप्रिय दुर्घटना न हो, उसके लिए नोएडा क्षेत्र में विकसित समस्त ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज में यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी सोसायटी में निर्मित समस्त फ्लैट्स की बालकनियों की पेरापेट वॉल पर रखे गमलों को तत्काल हटाये जाने की कार्रवाई करें. उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार की अप्रिय दुर्घटना होने की अवस्था में प्राधिकरण द्वारा ए.ओ.ए. के अध्यक्ष/सचिव अथवा बिल्डर एवं फ्लैट स्वामी के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जायेगी'.
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