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नेशनल हेराल्ड से जुडे़ मनी लाऊंड्रिंग मामले में ईडी ने दाखिल की शिकायत, सोनिया, राहुल गांधी और पित्रोदा है आरोपी - NATIONAL HERALD CASE

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने दिल्ली के राउज ऐवेन्यु कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर कर दी है.

नेशनल हेराल्ड मामला
नेशनल हेराल्ड मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2025 at 7:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग मामले में शिकायत दाखिल किया है. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया.

ईडी ने मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल किया है. ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा कि इस मामले में 2019 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. ये मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां लंबित है. उसके बाद कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहां से संबंधित केस की फाइल तलब करने का आदेश दिया.

इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया. स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी. इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है.

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग मामले में शिकायत दाखिल किया है. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया.

ईडी ने मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल किया है. ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा कि इस मामले में 2019 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. ये मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां लंबित है. उसके बाद कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहां से संबंधित केस की फाइल तलब करने का आदेश दिया.

इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया. स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी. इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है.

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