नैनीतालः हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के आंदोलन में कानून व्यवस्था का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने, कुलपति कार्यालय और विवि के प्रशासनिक ब्लॉक की सुरक्षा सुनिश्वित करने के निर्देश दिए हैं.
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में केंद्रीय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई कल भी जारी रखी है. याचिका में कहा गया है कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों के आंदोलन से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है. कुलपति कार्यालय और प्रशासनिक ब्लॉक में तालाबंदी से विवि का कामकाज प्रभावित हो रहा है. छात्रों के धरना प्रदर्शन की वजह से तमाम काम लटके हैं. इसलिए प्रशासनिक भवन और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश पुलिस विभाग को दिए जाएं.
गौर है कि विवि के छात्र अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. जिसमें मुख्य रूप से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है. लाईबेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और प्रोग्रामर के पद आरक्षित करने की मांग की जा रही है. जिसको विवि के द्वारा अनारक्षित कर दिया है. इस वजह से विवि के समस्त प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए विवि में कानून बनाए रखने के निर्देश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं.
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