शिमला: हिमाचल सरकार लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है. इसमें हजारों लाभार्थी ऐसे हैं, जिनकी आयु 100 या इसके अधिक की हो गई है, जो प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं. हिमाचल में वर्तमान समय में 100 वर्ष या अधिक आयु के कुल 3,854 पेंशन धारक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं.
विधायक विपिन सिंह परमार, पवन कुमार काजल, संजय अवस्थी व सुख राम चौधरी की तरफ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि, 'जिला ऊना निर्वाचन क्षेत्र कुटलैहड़ की ललां देवी गांव ठांडा झीगला डाकघर बंगाणा उप डाकघर बल्ह की उम्र सबसे अधिक 125 वर्ष है, जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रही हैं.'
प्रदेश में 8.24 लाख लाभार्थी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की, 'संख्या 8,24,929 है, जिन्हें सरकार की तरफ से हर महीने 1000, 1150, 1500, 1700 प्रतिमाह पेंशन राशि त्रैमासिक आधार पर गैर जनजातीय क्षेत्रों और अर्द्ध वार्षिक आधार पर जनजातीय क्षेत्रों में दी जा रही है. तीन वर्षों 1 अप्रैल 2021 से 20 फरवरी 2025 तक प्रदेश में बुढापा, विधवा, अपंग पेंशन के कुल 3,18,967 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा.'
वर्ष 2024 के लिए केंद्र ने जारी नहीं की धनराशि
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम ने बताया कि, 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के तहत दिसंबर 2023 तक की धनराशि केंद्रीय सरकार से प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद भारत सरकार की तरफ योजना के अन्तर्गत धनराशि प्रदेश को जारी नहीं की गई है. राशि जारी करने के लिए विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को भारत सरकार को 10 जून 2024 और 03 जनवरी 2025 को प्रस्ताव भेजा गया था. केंद्र सरकार से लगातार सम्पर्क कर इस राशि के जल्द जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है.'
मार्च 2025 तक की पेंशन जारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि, '60 वर्ष से अधिक आयु के कुल 6,93,288 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. ये राशि त्रैमासिक आधार पर गैर-जनजातीय क्षेत्रों और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर जनजातीय क्षेत्रों में पेंशनरों को उनके बचत खातों के माध्यम से वितरित की जाती है. विभाग की तरफ से ये पेंशन राशि मार्च 2025 तक जारी कर दी गई है. ऐसे में वर्तमान में देय पेंशन राशि के मामले लम्बित नहीं है.'
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