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चिट्टा रखने पर दो दोषियों को 2 साल जेल और 10 हजार जुर्माने की सजा - MANDI CHITTA CASE

मंडी की अदालत ने चिट्टा रखने के दोष में दो दोषियों को दो साल कारावास और 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

Mandi Chitta Case
मंडी चिट्टा मामले में सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2025 at 7:37 AM IST

2 Min Read

मंडी: विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने नशे के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए 13.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) रखने के दोष में दो दोषियों को दो साल के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

दोषियों की पहचान नेता सिंह, निवासी जिला मंडी और हुकुम सिंह, निवासी जिला मंडी के रूप में हुई है. जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह कार्रवाई 1 जनवरी 2020 को हुई थी, जब सदर थाना की पुलिस टीम मंडी शहर में नियमित गश्त पर थी. सुबह लगभग 11:15 बजे मस्जिद के पास एक सूचना के आधार पर रत्न ज्वेलर्स की इमारत की दूसरी मंजिल पर छापा मारा गया, जहां दोनों आरोपी रह रहे थे. कमरे की तलाशी के दौरान 13.16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसे ड्रग डिटेक्शन किट से जांचने पर हेरोइन पाया गया. पुलिस जांच और चार्जशीट पूरी होने के बाद मामला अदालत में पेश किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए. न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दोषी ठहराया.

दोषियों को सजा सुनाते समय न्यायालय ने जब दोनों पक्षों की दलीलों को सुना तो, अभियोजन पक्ष की तरफ से यह विशेष दलील दी गई कि यह अपराध समाज के खिलाफ है और युवा पीढ़ी को पतन की ओर धकेल रहा है. जिला न्यायवादी ने यह भी कहा कि चिट्टे जैसा नशा हमारी युवा पीढ़ी को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है, यह एक इस किस्म का नशा है जो एक बार इसको इस्तेमाल करता है तो वह हमेशा के लिए इसके चंगुल में फंस जाता है. यह मामला न केवल एक अपराधी को सजा दिलाने के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में नशे के खिलाफ एक कड़ा संदेश देने का कार्य भी करेगा.

ये भी पढ़ें: घर के आंगन से आई गोली चलने की आवाज, पास जाकर देखा तो उड़ गए होश

मंडी: विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने नशे के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए 13.16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) रखने के दोष में दो दोषियों को दो साल के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

दोषियों की पहचान नेता सिंह, निवासी जिला मंडी और हुकुम सिंह, निवासी जिला मंडी के रूप में हुई है. जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह कार्रवाई 1 जनवरी 2020 को हुई थी, जब सदर थाना की पुलिस टीम मंडी शहर में नियमित गश्त पर थी. सुबह लगभग 11:15 बजे मस्जिद के पास एक सूचना के आधार पर रत्न ज्वेलर्स की इमारत की दूसरी मंजिल पर छापा मारा गया, जहां दोनों आरोपी रह रहे थे. कमरे की तलाशी के दौरान 13.16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसे ड्रग डिटेक्शन किट से जांचने पर हेरोइन पाया गया. पुलिस जांच और चार्जशीट पूरी होने के बाद मामला अदालत में पेश किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए. न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दोषी ठहराया.

दोषियों को सजा सुनाते समय न्यायालय ने जब दोनों पक्षों की दलीलों को सुना तो, अभियोजन पक्ष की तरफ से यह विशेष दलील दी गई कि यह अपराध समाज के खिलाफ है और युवा पीढ़ी को पतन की ओर धकेल रहा है. जिला न्यायवादी ने यह भी कहा कि चिट्टे जैसा नशा हमारी युवा पीढ़ी को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है, यह एक इस किस्म का नशा है जो एक बार इसको इस्तेमाल करता है तो वह हमेशा के लिए इसके चंगुल में फंस जाता है. यह मामला न केवल एक अपराधी को सजा दिलाने के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में नशे के खिलाफ एक कड़ा संदेश देने का कार्य भी करेगा.

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