पटना: सभी वाहन मालिक के लिए परिवहन विभाग ने एक अहम सूचना जारी कर दी है. इसके तहत वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से मोबाइल नंबर लिंक करने का आखिरी मौका दिया गया है. 31 मार्च तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ तो वाहन चालकों को जुर्माना भरना पड़ेगा.
नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र: वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किये बिना अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी वाहन मालिकों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है.
मोबाइल से अपडेट, नहीं तो लगेगा जुर्माना: ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है. जिन वाहन चालकों और वाहन मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किये हैं, वह 31 मार्च तक निश्चित रूप से अपडेट करा लें. नहीं तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा. सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है.
वाहन सॉफ्टवेयर में किया जायेगा प्रावधान: परिवहन विभाग के इस निर्णय के तहत, वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए जा सकें. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने अपील की है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें.
24 लाख से अधिक वाहन का नंबर नहीं है अपडेट: विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि साल 2014 से 2025 तक कुल लगभग 24 लाख वाहन मालिकों ने अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है. इसके कारण वे कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र भी नहीं बना सकेंगे.
नहीं मिल पाएगी ई चालान की सूचना: कई ऐसे वाहन मालिक या वाहन चालक हैं, जिनके वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत या उपयोग में नहीं है. इसकी वजह से दुर्घटना और अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक या चालक की पहचान में परेशानी होती है. वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.
कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अपडेट: वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर और ड्राइविंग लाईसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर 'हाउ डू आई' क्लिक कर पूरी जानकारी ले सकते हैं.
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