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छेड़छाड़ केस में खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर निलंबित, तेज हुई कार्रवाई - KHAIRAGARH MUSIC ARTS UNIVERSITY

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं.

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इंदिरा कला विश्वविद्यालय में छेड़छाड़ का केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ है. खैरागढ़ थाने में यह केस रजिस्टर्ड हुआ है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है. इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है.

छात्रा की शिकायत पर पुलिस का एक्शन: छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने यह एक्शन लिया है. पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया है कि आरोपी प्रोफेसर ने मार्क्स दिलाने के बहाने उससे अश्लीलता और छेड़छाड़ की. जिसके बाद युवती ने इस घटना की लिखित शिकायत पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को दी थी.

खैरागढ़ में प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप (ETV BHARAT)

एक साल तक नहीं हुई कार्रवाई: विश्वविद्यालय ने विशाखा के तहत जांच की लेकिन मामला अब तक समझ से परे रहा. जिसके बाद साल भर पहले युवती ने राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की थी. महिला आयोग में लंबे समय तक चली प्रक्रिया के बाद,आयोग के निर्देश पर खैरागढ़ पुलिस ने शनिवार 29 मार्च की शाम को प्राध्यापक को बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपी प्रोफेसर को जिला अदालत के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.खैरागढ़ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354 (क) (यौन उत्पीड़न), 354 (ख), 509, 506, और (SC/ST Act) की धारा 3(2) (v) (क) के तहत आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज है.

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छात्रा की शिकायत पर पुलिस का एक्शन: छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने यह एक्शन लिया है. पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया है कि आरोपी प्रोफेसर ने मार्क्स दिलाने के बहाने उससे अश्लीलता और छेड़छाड़ की. जिसके बाद युवती ने इस घटना की लिखित शिकायत पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को दी थी.

खैरागढ़ में प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप (ETV BHARAT)

एक साल तक नहीं हुई कार्रवाई: विश्वविद्यालय ने विशाखा के तहत जांच की लेकिन मामला अब तक समझ से परे रहा. जिसके बाद साल भर पहले युवती ने राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की थी. महिला आयोग में लंबे समय तक चली प्रक्रिया के बाद,आयोग के निर्देश पर खैरागढ़ पुलिस ने शनिवार 29 मार्च की शाम को प्राध्यापक को बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपी प्रोफेसर को जिला अदालत के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.खैरागढ़ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354 (क) (यौन उत्पीड़न), 354 (ख), 509, 506, और (SC/ST Act) की धारा 3(2) (v) (क) के तहत आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज है.

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