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इस योजना से युवा हो रहे मालामाल, ऐसे उठाएं योजना का लाभ, मिलेगी 35% की सब्सिडी - SELF EMPLOYMENT LOAN

यदि आप स्वरोजगार कर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, सरकार आपको सब्सिडी में लोन दे रही है.

self employment
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2025 at 1:03 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: अगर आप स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है. उत्तराखंड सरकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. जिसका बेरोजगार लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं. अगर आप कोई कारोबार या लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) के तहत लोन लेकर आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं. योजना के तहत सरकार यूनिट लगाने वाले को 15% से लेकर 35% तक सरकार छूट भी उपलब्ध करा रही है.

सब्सिडी पर दिया जा रहा लोन: महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र नैनीताल पल्लवी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार 25 लाख रुपए तक 15% से 20% की सब्सिडी में लोन उपलब्ध करा रही है. योजना के तहत रेडीमेड शॉप, जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, फर्नीचर उद्योग, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, बकरी पालन, आटा चक्की समेत अन्य कारोबार के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. जिससे लोग स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरों को रोजगार दे सके. इसके अलावा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक सब्सिडी युक्त लोन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ले सकते है. जहां 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी दी जा रही है.

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम (Video-ETV Bharat)

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन: योजना के तहत शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 15% जबकि एससी, एसटी ओबीसी के अलावा महिलाओं को 25% जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 25% जबकि एससी एसटी ओबीसी के अलावा महिला लाभार्थी को 35% तक लोन पर छूट दिया जा रहा है. योजना के तहत जो भी लाभार्थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत योजना का लाभ लेना चाहता है तो www.msy.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत pmegpe-portel.com आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं.

लोन के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत: योजना का तहत लाभार्थी को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ उसका बैंक में खाता, और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है. जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नैनीताल जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन से 750 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष में 831 लोगों को बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया गया है. जिसके तहत 2077 लोगों को रोजगार भी मिला है. इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले में 112 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था.

खुद के साथ दूसरों को भी दे सकते हैं रोजगार: जिसके सापेक्ष में 187 लोगों को सब्सिडी युक्त लोन स्वीकृत किया गया है और 748 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है. महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वरोजगार योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिला उद्योग केंद्र की वेबसाइट या कार्यालय में संपर्क कर स्वरोजगार अपनाने के लिए आवेदन कर सकता है.

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हल्द्वानी: अगर आप स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है. उत्तराखंड सरकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. जिसका बेरोजगार लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं. अगर आप कोई कारोबार या लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) के तहत लोन लेकर आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं. योजना के तहत सरकार यूनिट लगाने वाले को 15% से लेकर 35% तक सरकार छूट भी उपलब्ध करा रही है.

सब्सिडी पर दिया जा रहा लोन: महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र नैनीताल पल्लवी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार 25 लाख रुपए तक 15% से 20% की सब्सिडी में लोन उपलब्ध करा रही है. योजना के तहत रेडीमेड शॉप, जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, फर्नीचर उद्योग, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, बकरी पालन, आटा चक्की समेत अन्य कारोबार के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. जिससे लोग स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरों को रोजगार दे सके. इसके अलावा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक सब्सिडी युक्त लोन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ले सकते है. जहां 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी दी जा रही है.

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम (Video-ETV Bharat)

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन: योजना के तहत शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 15% जबकि एससी, एसटी ओबीसी के अलावा महिलाओं को 25% जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 25% जबकि एससी एसटी ओबीसी के अलावा महिला लाभार्थी को 35% तक लोन पर छूट दिया जा रहा है. योजना के तहत जो भी लाभार्थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत योजना का लाभ लेना चाहता है तो www.msy.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत pmegpe-portel.com आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं.

लोन के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत: योजना का तहत लाभार्थी को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ उसका बैंक में खाता, और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है. जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नैनीताल जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन से 750 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष में 831 लोगों को बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया गया है. जिसके तहत 2077 लोगों को रोजगार भी मिला है. इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले में 112 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था.

खुद के साथ दूसरों को भी दे सकते हैं रोजगार: जिसके सापेक्ष में 187 लोगों को सब्सिडी युक्त लोन स्वीकृत किया गया है और 748 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है. महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वरोजगार योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिला उद्योग केंद्र की वेबसाइट या कार्यालय में संपर्क कर स्वरोजगार अपनाने के लिए आवेदन कर सकता है.

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