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नाबालिग को ब्लैकमेल कर शोषण करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - JAIPUR POCSO COURT

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  COURT SENTENCED THE ACCUSED
जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर, द्वितीय ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक बारी को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में ऐसी घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यदि अदालत की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी का रुख बरता गया तो उनके हौंसले बुलंद होंगे.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 3 दिसंबर 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि 17 नवंबर 2020 की रात दीपक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. उसने उसकी बेटी को रास्ते में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे नवलगढ़ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इससे उसकी बेटी मानसिक बीमार हो गई है और उसका इलाज चल रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः नाबालिग के साथ दो साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयानों में उसके साथ दुष्कर्म होना बताया और डीएनए रिपोर्ट से भी यह साबित हुआ. पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका जानकार था और उसने पहले अगस्त 2020 में उसे एक होटल में ले जाकर उससे संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो बनाई व फोटो खींच लिए. वहीं, बाद में माता-पिता को मारने की धमकी देकर सितंबर में भी दुष्कर्म किया. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उससे रुपए लेने के लिए यह झूठा केस दर्ज कराया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर, द्वितीय ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक बारी को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में ऐसी घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यदि अदालत की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी का रुख बरता गया तो उनके हौंसले बुलंद होंगे.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 3 दिसंबर 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि 17 नवंबर 2020 की रात दीपक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. उसने उसकी बेटी को रास्ते में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे नवलगढ़ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इससे उसकी बेटी मानसिक बीमार हो गई है और उसका इलाज चल रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः नाबालिग के साथ दो साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयानों में उसके साथ दुष्कर्म होना बताया और डीएनए रिपोर्ट से भी यह साबित हुआ. पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका जानकार था और उसने पहले अगस्त 2020 में उसे एक होटल में ले जाकर उससे संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो बनाई व फोटो खींच लिए. वहीं, बाद में माता-पिता को मारने की धमकी देकर सितंबर में भी दुष्कर्म किया. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उससे रुपए लेने के लिए यह झूठा केस दर्ज कराया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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