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कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - JAIPUR POCSO COURT

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  SENTENCED ACCUSED OF RAPING
जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर, द्वितीय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले नरेश कुमार मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल, द्वितीय ने 25 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में सह आरोपी बाल अपचारी के खिलाफ बाल न्यायालय में मामला लंबित है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 4 दिसंबर, 2022 को हरमाड़ा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह परिवार सहित अपने ससुर के घर रहता है. सुबह वह अपनी पत्नी और बेटे को दवा दिलाने अस्पताल लेकर गया था. दोपहर जब वापस लौटा तो उसकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं थी. इस पर पीड़िता के नाना ने बताया कि वह 12.30 बजे पढ़ाई का सामान लेने के लिए रोजदा बस स्टैंड गई है.

पढ़ेंः नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

काफी देर तलाश करने के बाद भी पीड़िता नहीं मिली. इस दौरान उसने पीड़िता के नाना का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि नाबालिग सह आरोपी का फोन आया था. ऐसे में उसे शक है कि वह उसे बहला फुसला कर ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन पूर्व परिचित बाल अपचारी ने उसे अपनी फोटो डिलीट करने के बहाने बुलाया था. इस दौरान अभियुक्त नरेश मीणा भी उसके साथ था. दोनों उसे जोबनेर के एक रेस्तरां में गए और उसके साथ दुष्कर्म किया. अगले दिन वह उसे दिल्ली ले जा रहे थे. इस दौरान अभियुक्त अपने मकान के सामने की दुकान पर रखा बैग लेने गया, लेकिन वहां उसके परिजन आ गए. इस पर उसने अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी.

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर, द्वितीय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले नरेश कुमार मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल, द्वितीय ने 25 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में सह आरोपी बाल अपचारी के खिलाफ बाल न्यायालय में मामला लंबित है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 4 दिसंबर, 2022 को हरमाड़ा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह परिवार सहित अपने ससुर के घर रहता है. सुबह वह अपनी पत्नी और बेटे को दवा दिलाने अस्पताल लेकर गया था. दोपहर जब वापस लौटा तो उसकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं थी. इस पर पीड़िता के नाना ने बताया कि वह 12.30 बजे पढ़ाई का सामान लेने के लिए रोजदा बस स्टैंड गई है.

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काफी देर तलाश करने के बाद भी पीड़िता नहीं मिली. इस दौरान उसने पीड़िता के नाना का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि नाबालिग सह आरोपी का फोन आया था. ऐसे में उसे शक है कि वह उसे बहला फुसला कर ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन पूर्व परिचित बाल अपचारी ने उसे अपनी फोटो डिलीट करने के बहाने बुलाया था. इस दौरान अभियुक्त नरेश मीणा भी उसके साथ था. दोनों उसे जोबनेर के एक रेस्तरां में गए और उसके साथ दुष्कर्म किया. अगले दिन वह उसे दिल्ली ले जा रहे थे. इस दौरान अभियुक्त अपने मकान के सामने की दुकान पर रखा बैग लेने गया, लेकिन वहां उसके परिजन आ गए. इस पर उसने अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी.

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