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कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को सुनाई 20 साल की सजा - JAIPUR POCSO COURT

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवकों को सजा सुनाई है.

POCSO COURT SENTENCED,  ACCUSED OF RAPING A MINOR
जयपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read

जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवकों को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्तों में से एक पीड़िता की भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है. पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है. अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 22 मई, 2023 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह 23 मार्च, 2023 को कोचिंग गई थी. रास्ते में उसकी भाभी का भाई और एक अन्य लड़का उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए. दोनों अभियुक्तों ने उसे नशीला पेय पिलाया और दिल्ली ले गए. यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिए.

पढ़ेंः कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इसके बाद उसे चंडीगढ़ और शिमला ले गए, जहां छह दिन तक दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी भाभी का भाई उसे अपने घर ले गया और शादी करने का दबाव डाला. वहीं, घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद वह मौका पाकर घर आ गई. वहीं, पिता की ओर से दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट में उसने पुलिस को अपनी मर्जी से जाना बताया. रिपोर्ट में कहा गया कि अब उसकी भाभी का भाई उसे वापस परेशान कर रहा है और उसने उसका अश्लील वीडियो उसके पिता को भी भेज दिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवकों को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्तों में से एक पीड़िता की भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है. पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है. अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 22 मई, 2023 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह 23 मार्च, 2023 को कोचिंग गई थी. रास्ते में उसकी भाभी का भाई और एक अन्य लड़का उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए. दोनों अभियुक्तों ने उसे नशीला पेय पिलाया और दिल्ली ले गए. यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिए.

पढ़ेंः कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इसके बाद उसे चंडीगढ़ और शिमला ले गए, जहां छह दिन तक दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी भाभी का भाई उसे अपने घर ले गया और शादी करने का दबाव डाला. वहीं, घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद वह मौका पाकर घर आ गई. वहीं, पिता की ओर से दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट में उसने पुलिस को अपनी मर्जी से जाना बताया. रिपोर्ट में कहा गया कि अब उसकी भाभी का भाई उसे वापस परेशान कर रहा है और उसने उसका अश्लील वीडियो उसके पिता को भी भेज दिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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