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5 सेकंड में उड़ाई ब्लास्ट से 4 मंजिला बिल्डिंग, नगर निगम कहर बन टूटा - INDORE BUILDING BLAST CASE

इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल. डॉक्टर की चार मंजिला इमारत को अवैध बताकर ब्लास्ट से धराशायी किया था.

INDORE BUILDING BLAST CASE
इंदौर में ब्लास्ट कर ढहाया घर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2025 at 9:31 AM IST

Updated : June 5, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read

इंदौर: इंदौर में चार मंजिला भवन को ब्लास्ट कर गिराने का मामला सामने आया था. आरोप है कि, नगर निगम ने C21 मॉल के पीछे एक चार मंजिला भवन में अवैध अतिक्रमण बताकर उसमें विस्फोट लगाकर धराशाई कर दिया था. लेकिन अब इस पूरी ही कार्रवाई पर इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पूरे ही मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है.

नगर निगम पर 15 लाख रिश्वत मांगने के आरोप
बता दें कि, इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के C21 मॉल के पीछे डॉक्टर इजहार मुंशी का एक चार मंजिला मकान इंदौर नगर निगम ने अतिक्रमण बताकर उसमें विस्फोट लगाकर उड़ा दिया गया था. मामले में कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर अनुमील खान सूरी सहित अन्य लोगों ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि, ''नगर निगम के अधिकारियों ने नक्शा पास करने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी. इसी बीच 5 लाख रुपए दे दिए गए थे. लेकिन नगर निगम के कर्मचारी 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और जब नहीं दिए तो उन्होंने मकान को अवैध घोषित कर उसमें विस्फोट लगाकर उड़ा दिया.''

रिश्वत नहीं दी तो बम से उड़ाया डॉक्टर का घर (ETV Bharat)

इमारत में अस्पताल खोलना चाहते थे डॉक्टर
डॉक्टर इजहार मुंशी ने बताया कि, वह इस इमारत में अस्पताल खोलना चाहते थे. लेकिन रिश्वत की मांग पूरी न होने पर मकान को ध्वस्त कर दिया गया.'' दरअसल, इजहार मुंशी ने इंदौर हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी और वहां सुनवाई होनी थी. लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उनकी चार मंजिला इमारत को उड़ा दिया गया. फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इंदौर महापौर ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि, ''मकान बहुत गलत तरीके से ध्वस्त किया गया है. यदि इस पूरे मामले में किसी अधिकारी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई तो उसे पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी.'' पूरा ही मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है. आने वाले दिनों में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है.

इंदौर: इंदौर में चार मंजिला भवन को ब्लास्ट कर गिराने का मामला सामने आया था. आरोप है कि, नगर निगम ने C21 मॉल के पीछे एक चार मंजिला भवन में अवैध अतिक्रमण बताकर उसमें विस्फोट लगाकर धराशाई कर दिया था. लेकिन अब इस पूरी ही कार्रवाई पर इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पूरे ही मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है.

नगर निगम पर 15 लाख रिश्वत मांगने के आरोप
बता दें कि, इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के C21 मॉल के पीछे डॉक्टर इजहार मुंशी का एक चार मंजिला मकान इंदौर नगर निगम ने अतिक्रमण बताकर उसमें विस्फोट लगाकर उड़ा दिया गया था. मामले में कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर अनुमील खान सूरी सहित अन्य लोगों ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि, ''नगर निगम के अधिकारियों ने नक्शा पास करने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी. इसी बीच 5 लाख रुपए दे दिए गए थे. लेकिन नगर निगम के कर्मचारी 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और जब नहीं दिए तो उन्होंने मकान को अवैध घोषित कर उसमें विस्फोट लगाकर उड़ा दिया.''

रिश्वत नहीं दी तो बम से उड़ाया डॉक्टर का घर (ETV Bharat)

इमारत में अस्पताल खोलना चाहते थे डॉक्टर
डॉक्टर इजहार मुंशी ने बताया कि, वह इस इमारत में अस्पताल खोलना चाहते थे. लेकिन रिश्वत की मांग पूरी न होने पर मकान को ध्वस्त कर दिया गया.'' दरअसल, इजहार मुंशी ने इंदौर हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी और वहां सुनवाई होनी थी. लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उनकी चार मंजिला इमारत को उड़ा दिया गया. फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इंदौर महापौर ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि, ''मकान बहुत गलत तरीके से ध्वस्त किया गया है. यदि इस पूरे मामले में किसी अधिकारी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई तो उसे पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी.'' पूरा ही मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है. आने वाले दिनों में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है.

Last Updated : June 5, 2025 at 11:28 AM IST
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