हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में कार में बैठाकर छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक को अदालत ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी शिक्षक को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के आरोपी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार दिया है. ये जानकारी जिला हमीरपुर न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने दी है.
"विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने दोषी शिक्षक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास होगा. इसके अलावा धारा 354 आईपीसी के साथ धारा 3(2) (वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत 6 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी." - न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री, हमीरपुर जिला
साल 2021 का है छेड़छाड़ मामला
इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 के साथ धारा 3(2) (बीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास समेत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 30 दिसंबर 2021 को शिक्षक ने अपनी कार में पीड़ित छात्रा को बिठाया और फिर गलत तरीके से उसे छुआ. इस दौरान छात्रा शिक्षक की कार में स्कूल जा रही थी. जिसके बाद मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया और मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जांच की.