शिमला: हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत केवल पात्र महिलाओं को ही 1500 की पेंशन मिलेगी. जिसके लिए प्रदेशभर में ग्राम सभा की बैठकों में 1500 मासिक पेंशन पाने लिए जमा हुए आवेदनों की वेरिफिकेशन की जा रही है. जिसके बाद इन फॉर्म को वापस संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के ऑफिस में भेजा रहा है. यहां पर क्रॉस वेरीफिकेशन होने के बाद फॉर्म को संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाएगा. जिसके बाद अंत में फॉर्म की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी. इस तरह से रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन जारी करने के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी. ऐसे में 1500 रुपए की मासिक पेंशन पाने वाली महिलाओं का इंतजार और बढ़ गया है.
कोरम पूरा ना होने से हो रही देरी
हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 की आयु वर्ग जिन महिलाओं ने 1500 रुपए पेंशन पाने को तहसील कल्याण अधिकारी के पास फॉर्म जमा कराए हैं. उन फॉर्म को अब वापस पंचायतों में भेजा जा है. जहां पर ग्राम सभा की बैठकों में फॉर्म की वेरिफिकेशन होने के बाद वापस तहसील कल्याण अधिकारी को भेजा जा रहा है. ऐसे में ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा न होने से फॉर्म की वेरिफिकेशन में काफी समय लग रहा है. जिस कारण अभी तक भी आवेदन जमा करा चुकी लाखों महिलाओं के फॉर्म की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है. प्रदेश में अभी तक 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने 1500 रुपए की मासिक पेंशन पाने के लिए आवेदन किया है. जिसमें से अभी तक 30,929 महिलाओं को ही योजना का लाभ मिला है. जिस पर सरकार ने 20.99 करोड़ खर्च किए हैं. इसका खुलासा हिमाचल सरकार की इस साल की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुआ है. प्रदेश सरकार की तरफ से पात्र महिलाओं को दी जाने जाने वाली 1500 रुपए की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं नियम
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना के मुताबिक लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं की उम्र 18 से 59 साल और हिमाचल की स्थाई निवासी होना पहली शर्त है. इसके अलावा अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगियों वाले परिवार की किसी भी महिला को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
यहां जमा होंगे फॉर्म
हिमाचल में 18 से 59 आयु वर्ग की जिन महिलाओं ने 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है. ऐसी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवा सकती हैं. जहां से फॉर्म को वेरिफिकेशन के लिए संबंधित पंचायतों को भेजा जाएगा. जिसकी ग्रामसभा में वेरिफिकेशन होने के बाद फार्म को फिर से तहसील कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाएगा. ऐसे में ग्रामसभा में फार्म की वेरिफिकेशन होने के बाद महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये के लिए आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी आदि लगानी होगी. इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार और सभी फॉर्मेलिटी पूरी हों. अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा. अधिसूचना के मुताबिक परिवार यानी पति, पत्नी, व्यस्क या अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज हो उनको माना जाएगा.