शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे. 1 जून 2025 से यह फैसला प्रभावी रहेगा और आगामी 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 'छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है. ट्रांसफर के लिए अब तक शिक्षा निदेशालय को लगभग 18,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर आगामी दिनों में जांच कर तबादलों पर पूर्ण रोक लगा दी जाएगी'.
ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय लंबित
शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग एक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार के भीतर सहमति नहीं बन पाई है. रोहित ठाकुर ने कहा, 'मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रांसफर पॉलिसी का पक्षधर हूं. अधिकांश राज्यों ने इसे अपनाया है, हिमाचल में भी इसे लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमें इसे अपनाना ही होगा'.
अस्थायी राहत, लेकिन अपवाद संभव
इस निर्णय के तहत जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, डीपीई, फिजिकल एजुकेशन सहित सभी श्रेणियों के शिक्षकों की नियमित तबादले अब शिक्षा सत्र के दौरान नहीं होंगे. हालांकि, गंभीर चिकित्सीय परिस्थितियों या अन्य अत्यावश्यक कारणों के आधार पर सरकार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सीमित तबादलों पर विचार कर सकती है.
अभिभावकों ने जताई संतुष्टि
सरकार के इस फैसले से छात्रों के माता-पिता ने राहत की सांस ली है. लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि सत्र के बीच में तबादलों से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती थी. अब इस रोक के चलते एक स्थिर और व्यवस्थित शिक्षण वातावरण बनने की उम्मीद है.
सरकार की मंशा स्पष्ट
मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने की दिशा में प्रयासरत हैं. इस पहल को एक दीर्घकालिक नीति में तब्दील करने के लिए कैबिनेट के समक्ष भी प्रस्ताव रखा जाएगा.
80 हजार टीचिंग स्टाफ
हिमाचल में शिक्षकों की संख्या 80 हजार से अधिक है. इसमें जेबीटी की संख्या 16 हजार से अधिक, टीजीटी करीब 18 हजार, लेक्चरर्स 8 हजार, स्कूल न्यू लेक्चरर्स 12 हजार, हेडमास्टर 800, प्रिंसिपल 2 हजार व 16 हजार के करीब सी एंड वी की संख्या है.जिनका तबादला अब शैक्षणिक सत्र में नहीं होगा.
ये भी पढ़ें- हिमाचल हाईकोर्ट का ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को आदेश, काउंटर एरिया में ये नोटिस लगाना होगा जरूरी