शिमला: हिमाचल में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक को हटा दिया है. इससे युवाओं के लिए एचपीटीडीसी में नौकरी पाने का अवसर खुल गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को एचपीटीडीसी में आउटसोर्स या अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि नई आउटसोर्स भर्तियां अदालत में लंबित मामले के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी.
उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर 2024 कोर्ट ने नई भर्तियों पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी-निगम की ओर से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी.
निगम ने हाईकोर्ट से मांगी थी अनुमति
हाईकोर्ट से आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगने के बाद प्रदेश पर्यटन निगम ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर आउटसोर्स पर भर्तियां करने की अनुमति मांगी थी. हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम ने मांग की थी कि मौजूदा कर्मियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण आउटसोर्स स्टाफ को नियुक्त करने की अनुमति दी जाए.
आवेदन में कहा गया था कि 15 अक्टूबर 2024 के आदेश पारित होने से पहले कुछ कर्मचारी निगम में ही अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे थे, जो अब अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं. ऐसे में आवेदक/प्रतिवादी को आगामी पर्यटन सीजन के कारण कर्मचारियों की आवश्यकता रहेगी. इसलिए प्रतिवादी ने कोर्ट से आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों को नियुक्ति किए जाने की अनुमति मांगी थी.
वहीं, हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की मांग स्वीकार करते हुए सशर्त यह भर्तियां करने की इजाजत प्रदान कर दी है. जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम में नई भर्तियां होने के बाद कर्मचारियों की कमी दूर होने वाली हैं.
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