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हिमाचल में 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी होंगे रेगुलर, अधिसूचना जारी - HIMACHAL EMPLOYEES REGULARIZED

हिमाचल सरकार ने 31 मार्च 2025 तक दो साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी किए हैं.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 9, 2025 at 9:33 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल में हजारों अनुबंध और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक दो साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके अलावा इस अवधि तक 4 साल की सेवा पूरी करने वाले की दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान (कॉनिजेंट पेड) को भी नियमित किया जाएगा. इस बारे में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. नए वित्त वर्ष में इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलने जा रहा है. प्रदेश के कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है.

अब साल में एक बार नियमित होते हैं कर्मचारी

हिमाचल में पहले 2 साल की अनुबंध अवधि पूरा करने वाले कर्मचारियों को साल में दो बार रेगुलर किया जाता था. पहले अनुबंध कर्मचारियों को 30 सितंबर और 31 मार्च को जब भी अनुबंध कर्मचारियों का दो साल का पीरियड पूरा होता था, उन्हें नियमित किया जाता था, लेकिन अब प्रदेश में दो साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने पर केवल 31 मार्च को ही अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाता है. यानी अब 30 सितंबर को कर्मचारियों को रेगुलर करने का फैसला समाप्त किया गया है. ऐसे में अब 1 अक्टूबर 2024 को दो साल अनुबंध पीरियड पूरा करने वाले जो कर्मचारी रेगुलर होने थे, उन्हें अब 31 मार्च 2025 का इंतजार करना पड़ता है.

HIMACHAL EMPLOYEES REGULARIZED
कर्मचारियों को रेगुलर करने की अधिसूचना जारी (ETV Bharat)

अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए नियम और शर्तें तय

  • नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्तियों पर किया जाएगा.
  • नियुक्ति वरिष्ठता के अनुसार की जाएगी, बशर्ते प्रारंभिक अनुबंध भर्ती में सभी नियमों का पालन हुआ हो.
  • प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी, जो पात्र कर्मियों की जांच करेगी.
  • नियमित होने वाले कर्मियों को पद के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया जाएगा.
  • नियमित कर्मियों की पोस्टिंग राज्य के किसी भी भाग में की जा सकेगी.
  • नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावी माने जाएंगे.

दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान (कॉनिजेंट पेड) कर्मचारी के लिए ये हैं नियम और शर्तें

  • नियमितीकरण केवल उपलब्ध पदों पर किया जाएगा.
  • कोई नया पद सृजित नहीं होगा और नियमितीकरण के बाद अस्थायी पद समाप्त कर दिया जाएगा.
  • वरिष्ठता के आधार पर चयन होगा और अगर आरक्षित वर्गों के पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन्हें भविष्य में भरा जाएगा.
  • यदि नियुक्ति के समय कर्मचारी आयु सीमा के भीतर था, तो वर्तमान आयु बाधा नहीं बनेगी.
  • कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया जाएगा, और विभागों को अपनी मौजूदा बजट व्यवस्था में ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
  • इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने आंशिक अवधि उच्च पद पर कार्य किया है, उनकी सेवा को जोड़ा जा सकता है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल बिजली बोर्ड में होगी फील्ड स्टाफ की भर्ती, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान

शिमला: हिमाचल में हजारों अनुबंध और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक दो साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके अलावा इस अवधि तक 4 साल की सेवा पूरी करने वाले की दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान (कॉनिजेंट पेड) को भी नियमित किया जाएगा. इस बारे में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. नए वित्त वर्ष में इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलने जा रहा है. प्रदेश के कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है.

अब साल में एक बार नियमित होते हैं कर्मचारी

हिमाचल में पहले 2 साल की अनुबंध अवधि पूरा करने वाले कर्मचारियों को साल में दो बार रेगुलर किया जाता था. पहले अनुबंध कर्मचारियों को 30 सितंबर और 31 मार्च को जब भी अनुबंध कर्मचारियों का दो साल का पीरियड पूरा होता था, उन्हें नियमित किया जाता था, लेकिन अब प्रदेश में दो साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने पर केवल 31 मार्च को ही अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाता है. यानी अब 30 सितंबर को कर्मचारियों को रेगुलर करने का फैसला समाप्त किया गया है. ऐसे में अब 1 अक्टूबर 2024 को दो साल अनुबंध पीरियड पूरा करने वाले जो कर्मचारी रेगुलर होने थे, उन्हें अब 31 मार्च 2025 का इंतजार करना पड़ता है.

HIMACHAL EMPLOYEES REGULARIZED
कर्मचारियों को रेगुलर करने की अधिसूचना जारी (ETV Bharat)

अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए नियम और शर्तें तय

  • नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्तियों पर किया जाएगा.
  • नियुक्ति वरिष्ठता के अनुसार की जाएगी, बशर्ते प्रारंभिक अनुबंध भर्ती में सभी नियमों का पालन हुआ हो.
  • प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी, जो पात्र कर्मियों की जांच करेगी.
  • नियमित होने वाले कर्मियों को पद के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया जाएगा.
  • नियमित कर्मियों की पोस्टिंग राज्य के किसी भी भाग में की जा सकेगी.
  • नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावी माने जाएंगे.

दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान (कॉनिजेंट पेड) कर्मचारी के लिए ये हैं नियम और शर्तें

  • नियमितीकरण केवल उपलब्ध पदों पर किया जाएगा.
  • कोई नया पद सृजित नहीं होगा और नियमितीकरण के बाद अस्थायी पद समाप्त कर दिया जाएगा.
  • वरिष्ठता के आधार पर चयन होगा और अगर आरक्षित वर्गों के पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन्हें भविष्य में भरा जाएगा.
  • यदि नियुक्ति के समय कर्मचारी आयु सीमा के भीतर था, तो वर्तमान आयु बाधा नहीं बनेगी.
  • कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया जाएगा, और विभागों को अपनी मौजूदा बजट व्यवस्था में ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
  • इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने आंशिक अवधि उच्च पद पर कार्य किया है, उनकी सेवा को जोड़ा जा सकता है.
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