शिमला: हिमाचल में हजारों उपभोक्ताओं को सरकार ने बिजली का तगड़ा झटका दे दिया है. प्रदेश में पूर्व की जयराम सरकार के समय बिना NOC के लगे घरेलू मीटरों पर अब बिजली खर्च करने पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी. हिमाचल में अब ऐसे विद्युत कनेक्शनों पर उच्चतम घरेलू दर, बिना सब्सिडी के दस फीसदी अधिक वसूली की जाएगी. ऐसे में बिना NOC के घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल भरने के लिए अपनी अच्छी खासी जेब ढीली करनी होगी. ऐसे में प्रदेश भर में हजारों उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई है.
45 हजार के करीब उपभोक्ता
हिमाचल सरकार ने बिना NOC के बिजली कनेक्शन लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है. हिमाचल में भाजपा की पूर्व जयराम सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिना NOC के घरेलू मीटर की सुविधा देने का निर्णय लिया है. ऐसे में इन उपभोक्ताओं को जनवरी 2022 से 31 मार्च 2024 तक ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य घरेलू दरों पर ही बिजली के बिल जारी किए जा रहे थे. प्रदेश में NOC के प्रावधान के बिना करीब 45 हजार बिजली के घरेलू मीटर लगे थे, लेकिन अब सरकार के निर्देशों के बाद ऐसे मीटरों पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की गई है.
वहीं, प्रदेश भर में बिजली बोर्ड प्रबंधन ने ऐसे उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी करने भी शुरू कर दिए हैं. वहीं जिन उपभोक्ताओं को अभी बिल नहीं मिले हैं, उन्हें भी बिजली बोर्ड बिना सब्सिडी के बिल जारी करेगा. आगामी दिनों में बिजली उपभोक्ताओं को पिछले एक साल का एरियर भी उपभोक्ताओं को चुकाना होगा. इसके लिए भी बोर्ड तैयारी कर रहा है. जिससे बिना NOC के बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की वित्तीय दिक्कतें और बढ़ने वाली है. निर्देश को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से बिना NOC के बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 500 से 1 हजार रुपये अधिक बिल चुकाना होगा.
जाने कब लगे हैं बिना NOC के बिजली मीटर
हिमाचल प्रदेश में भाजपा की पूर्व सरकार ने साल 2022 में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घरेलू बिजली मीटर के लिए तय NOC की शर्त को हटा दिया था, जिसके बाद उपभोक्ताओं ने सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बिना NOC के बिजली के मीटर लगा दिए. इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं से मकान जमाबंदी, शपथ पत्र, लोड रिपोर्ट, पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर कार्ड दस्तावेजों सहित अन्य दस्तावेज के साथ बिजली मीटर के लिए आवेदन मांगे गए थे. जिससे प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को सुविधा मिली थी, लेकिन अब सरकार ने यह सब्सिडी खत्म कर दी है.
कमर्शियल मीटर बदलने के कोई आदेश जारी नहीं
वहीं, इस पूरे मामले को लेकर बिजली बोर्ड लिमिटेड की ओर से प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने बिना एनओसी के लगाए गए घरेलू बिजली मीटरों को कमर्शियल में बदलने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए है और न ही इस तरह के किसी प्रकार के कोई आदेश हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त हुए हैं. इस सम्बन्ध में फिलहाल कोई प्रस्ताव भी नहीं है. प्रेस नोट में कहा गया है कि बिजली कनेक्शन लगाने के बारे में जहां एनओसी की आवश्यकता है, उस बारे एक आदेश हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सप्लाई कोड में उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिना एनओसी के कनेक्शन का प्रावधान 21 जनवरी, 2022 को किया गया था. जिसके अनुसार एनओसी आवश्यकता वाले स्थानों पर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन लगाने में एनओसी शर्त में छूट दी गई थी.
21 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2024 तक ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य घरेलू दरों पर ही विद्युत प्रदान की गई, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से वर्ष 2024-2025 के विद्युत टैरिफ ऑर्डर में प्रावधान किया गया था कि बिना एनओसी के कनेक्शन पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित घरेलू बिजली कनेक्शन की अधिकतम दर बिना सब्सिडी के मान्य होंगी. इसी तरह वर्ष 2025-2026 के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर अधिसूचना के अनुसार ऐसे विद्युत कनेक्शनों पर उच्चतम घरेलू दर, बिना सब्सिडी के दस प्रतिशत अधिक वसूली जाएगी. इन आदेशों के अनुसार ही हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दरें वर्तमान मे इस वर्ष ली जा रही है.
ये भी पढ़ें: शिमला में ही रहेंगे सभी विभाग, ऑफिस शिफ्ट होने पर कर्मचारियों को मिलेगी ये ऑप्शन