नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की ओर से आईएनएक्स मीडिया डील मामले में दायर याचिका पर 28 अप्रैल से पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया. दरअसल पी चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर चल रही सुनवाई के खिलाफ याचिका दायर की है.
जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने कहा कि चिदंबरम 22 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सुनवाई स्थगित करने की मांग कर सकते हैं.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 28 अप्रैल से पहले सुनवाई करना संभव नहीं है और 28 अप्रैल में ज्यादा दिन भी नहीं है. इस याचिका पर 28 अप्रैल को ही सुनवाई होगी. चिदंबरम की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने पर 22 अप्रैल को सुनवाई करना नियत किया है. उन्होंने कहा कि सीबीआई की इस मामले में अभी जांच भी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में आरोप कैसे तय किए जा सकते हैं.

इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज किया था. सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं.
ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.
इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर सॉल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च 2021 को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
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