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हाईकोर्ट ने डीसीए की नई कार्यकारिणी के चुनाव पर लगी रोक हटाई, अपील निस्तारण तक नहीं होगा परिणाम जारी - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनावों पर गत 8 अप्रैल को लगाई रोक को हटा लिया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी की ओर से कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के कराए जा रहे चुनावों पर गत 8 अप्रैल को लगाई रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपीलीय अधिकारी को कहा है कि वह दो माह में एडहॉक कमेटी के गठन के खिलाफ लंबित अपील को तय करे. अदालत ने कहा कि अपील के निस्तारण तक चुनाव का परिणाम जारी नहीं किया जाए. जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश अमीन पठान और कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने अदालत को बताया कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने गत 24 जनवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता एसोसिएशन के प्रबंधन के लिए एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया. इससे पूर्व उप रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया. वहीं इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त मुख्य खेल सचिव के समक्ष अपील पेश की गई है.

पढ़ें: आरोप-प्रत्यारोप का खेल : जयदीप बिहाणी बोले- 18 जिला संघ मेरे साथ, CM भी मुझे सीरियस ले रहे - RCA ADHOC COMMITTEE

याचिका में कहा गया कि एक ओर अपीलीय प्राधिकारी लंबित अपील और स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एडहॉक कमेटी ने चुनाव घोषित कर दिए हैं. याचिका में कहा गया कि एडहॉक कमेटी ने चुनाव के लिए एसोसिएट सदस्यों की नई सूची से चुनाव कराना तय किया है, जबकि आरटीआई के तहत पूर्व में याचिकाकर्ता को दूसरी सूची दी गई थी. ऐसे में एडहॉक कमेटी की ओर से घोषित चुनाव पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव पर गत 8 अप्रैल को लगाई रोक को हटाते हुए अपीलीय अधिकारी को दो माह में अपील तय करने के निर्देश देते हुए तब तक चुनाव परिणाम जारी नहीं करने को कहा है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी की ओर से कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के कराए जा रहे चुनावों पर गत 8 अप्रैल को लगाई रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपीलीय अधिकारी को कहा है कि वह दो माह में एडहॉक कमेटी के गठन के खिलाफ लंबित अपील को तय करे. अदालत ने कहा कि अपील के निस्तारण तक चुनाव का परिणाम जारी नहीं किया जाए. जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश अमीन पठान और कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने अदालत को बताया कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने गत 24 जनवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता एसोसिएशन के प्रबंधन के लिए एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया. इससे पूर्व उप रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया. वहीं इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त मुख्य खेल सचिव के समक्ष अपील पेश की गई है.

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याचिका में कहा गया कि एक ओर अपीलीय प्राधिकारी लंबित अपील और स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एडहॉक कमेटी ने चुनाव घोषित कर दिए हैं. याचिका में कहा गया कि एडहॉक कमेटी ने चुनाव के लिए एसोसिएट सदस्यों की नई सूची से चुनाव कराना तय किया है, जबकि आरटीआई के तहत पूर्व में याचिकाकर्ता को दूसरी सूची दी गई थी. ऐसे में एडहॉक कमेटी की ओर से घोषित चुनाव पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव पर गत 8 अप्रैल को लगाई रोक को हटाते हुए अपीलीय अधिकारी को दो माह में अपील तय करने के निर्देश देते हुए तब तक चुनाव परिणाम जारी नहीं करने को कहा है.

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