प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुराने मामलों की सुनवाई के लिए वर्ष 2025 के 12 शनिवारों को कार्यदिवस घोषित करने के मुद्दे पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन से राय मांगी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करना है. रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती की ओर से जारी बार एसोसिएशनों के पत्र में नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2024 की नीति और कार्य योजना के पैरा 49 (2) का हवाला दिया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि हर महीने के एक शनिवार को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जा सकता है जो पांच साल से अधिक पुराने हैं, यदि कोई हाईकोर्ट सभी शनिवारों को बंद रहता है, लेकिन लंबित मामलों की संख्या अधिक है तो वर्ष 2025 का कैलेंडर इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उसमें कम से कम 12 शनिवार कार्य दिवस के रूप में शामिल हों.
हाईकोर्ट प्रशासन ने बार एसोसिएशनों से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द राय भेजने का आग्रह किया है, ताकि प्रस्ताव को पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सके.
इस मसले पर सहमति की राय मिलने के बाद शनिवार को भी कार्य दिवस हो जाएगा, जिससे लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी और बढ़ती संख्या में कमी आएगी.