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संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई - PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE

मामला 13 दिसंबर 2023 का है जब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर दो युवक संसद की विजिटर गैलरी से चैंबर में कूद पड़े थे.

PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE
पटियाला हाउस कोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपी मनोरंजन डी की नियमित जमानत याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान वकील ऋत्विक मौर्या ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत याचिका पर दलीलें रखने के लिए वकील अखंड प्रताप सिंह मौजूद नहीं हैं, वे हाईकोर्ट में व्यस्त हैं. उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

इसके पहले दिल्ली पुलिस ने ललित झा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है.

15 अप्रैल 2024 को दाखिल हुई पूरक चार्जशीट: बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

ये भी पढ़ें- संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी ललित झा की जमानत याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा कोर्ट

ये भी पढ़ें- संसद सुरक्षा में चूक के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपी मनोरंजन डी की नियमित जमानत याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान वकील ऋत्विक मौर्या ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत याचिका पर दलीलें रखने के लिए वकील अखंड प्रताप सिंह मौजूद नहीं हैं, वे हाईकोर्ट में व्यस्त हैं. उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

इसके पहले दिल्ली पुलिस ने ललित झा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है.

15 अप्रैल 2024 को दाखिल हुई पूरक चार्जशीट: बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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