प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग आकृति के अलावा वजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपासना स्थल कानून को लेकर दाखिल याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के कारण दिया है.
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के अनुसार, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी. अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट को बताया कि उपासना स्थल कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है. मूल याचिका से संबद्ध याचिका में 21 अप्रैल को सुनवाई संभावित है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख निर्धारित कर दी.
गौरतलब है कि श्रृंगार गौरी केस की पक्षकार राखी सिंह की सिविल पुनरीक्षण याचिका के साथ संबद्ध 1991 के स्वंभू लार्ड आदि विशेश्वर वाद में अतिरिक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका में हाईकोर्ट नें विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद एवं सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से जबाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश करने से रोक दिया है.
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