देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही दो हजार पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया मामले में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर गुरुवार 17 अप्रैल को सुनवाई की. कोर्ट के पास समय कम होने के कारण अगली सुनवाई हेतु 25 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के अनुपरूप उन्हें भर्ती के लिए दो साल का समय दिया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट अभी इस मामले में 25 को अप्रैल सुनवाई करेगी.
वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बिना चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा. बता दें कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर चमोली निवासी रोशन सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी.
रोशन सिंह ने अपनी याचिका में बताया था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है. विज्ञप्ति में 1550 नए पद, जबकि 2021-22 व 2022-23 के 450 रिक्त पदों को शामिल किया गया है.
याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण कई युवाओं की उम्र अधिक हो गई है. लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामील होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाय. यही नहीं उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, वह 18 से 22 वर्ष है, उसमें भी संसोधन किया जाय.
इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है. उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामील होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढाकर कम से कम 25 साल की जाय. क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती है.
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