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हरियाणा में अब डंकी रूट एजेंटों की खैर नहीं, विधानसभा में ट्रैवल एजेंट बिल पास, सख्त सज़ा देने की पूरी तैयारी - HARYANA TRAVEL AGENT BILL PASSED

हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 बिल पास कर दिया गया है.

Haryana Travel Agent Registration and Regulation Bill-2025 passed in Haryana Assembly sending through donkey route will be punished
हरियाणा में अब डंकी रूट एजेंटों की खैर नहीं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2025 at 8:18 PM IST

Updated : March 26, 2025 at 10:15 PM IST

3 Min Read

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों की खैर नहीं हैं. आज हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 बिल पास कर दिया गया है जिसमें गलत तरीके से विदेश भेजने पर सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है.

डंकी रूट वाले एजेंटों की खैर नहीं : हरियाणा में अब डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों की खैर नहीं है. हरियाणा विधानसभा में आज चर्चा के बाद हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन बिल 2025 पास कर दिया गया है. इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

विपक्ष के सवाल : वहीं विपक्ष के विधायकों ने इस बिल पर कई सवाल भी खड़े किए. इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने कहा कि बिल में युवाओं द्वारा दी गई राशि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. वहीं कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि बच्चे मजबूरी में बाहर जा रहे हैं. वे कर्ज लेकर अपनी जमीन बेच कर जा रहे हैं. फिर उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है. सरकार को इन युवाओं की मदद करनी चाहिए. इस बिल को लेकर सरकार क्लियर नहीं है. ऐसा बिल 2012 में पंजाब सरकार ने भी लागू किया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ. इसमें हमें कई बदलाव करने पड़ेंगे. वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश से डिपोर्ट किया गया. हमारे युवाओं की बाहर काम करने और पढ़ने की चाहत होती है, जिससे उन्हें ट्रैवल एजेंट आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं.

बिल पास होने पर क्या बोले हुड्डा ? (Etv Bharat)

सरकार का जवाब : वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए दो बार एसआईटी बनाई थी. पहली बार में 600 और दूसरी बार में 750 कबूतरबाज पकड़े गए थे. लोग अपने मकान और जमीनें बेचकर अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं. युवाओं को जंगलों में से भेजा जाता है. इस पर कानून बनाना बेहद जरुरी हैं. हम अभी बिल बना रहे हैं. जब नियम बनाएंगे तब बाकी बातों को भी शामिल कर लेंगे. वहीं हरियाणा के सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के युवाओं को इस विधेयक के माध्यम से राहत मिले.

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चंडीगढ़ : हरियाणा में अब डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों की खैर नहीं हैं. आज हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 बिल पास कर दिया गया है जिसमें गलत तरीके से विदेश भेजने पर सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है.

डंकी रूट वाले एजेंटों की खैर नहीं : हरियाणा में अब डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों की खैर नहीं है. हरियाणा विधानसभा में आज चर्चा के बाद हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन बिल 2025 पास कर दिया गया है. इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

विपक्ष के सवाल : वहीं विपक्ष के विधायकों ने इस बिल पर कई सवाल भी खड़े किए. इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने कहा कि बिल में युवाओं द्वारा दी गई राशि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. वहीं कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि बच्चे मजबूरी में बाहर जा रहे हैं. वे कर्ज लेकर अपनी जमीन बेच कर जा रहे हैं. फिर उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है. सरकार को इन युवाओं की मदद करनी चाहिए. इस बिल को लेकर सरकार क्लियर नहीं है. ऐसा बिल 2012 में पंजाब सरकार ने भी लागू किया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ. इसमें हमें कई बदलाव करने पड़ेंगे. वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश से डिपोर्ट किया गया. हमारे युवाओं की बाहर काम करने और पढ़ने की चाहत होती है, जिससे उन्हें ट्रैवल एजेंट आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं.

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सरकार का जवाब : वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए दो बार एसआईटी बनाई थी. पहली बार में 600 और दूसरी बार में 750 कबूतरबाज पकड़े गए थे. लोग अपने मकान और जमीनें बेचकर अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं. युवाओं को जंगलों में से भेजा जाता है. इस पर कानून बनाना बेहद जरुरी हैं. हम अभी बिल बना रहे हैं. जब नियम बनाएंगे तब बाकी बातों को भी शामिल कर लेंगे. वहीं हरियाणा के सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के युवाओं को इस विधेयक के माध्यम से राहत मिले.

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Last Updated : March 26, 2025 at 10:15 PM IST
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